Maharashtra News: पुलिस ने जारी किया था कारण बताओ नोटिस, BJP विधायक नितेश राणे ने की पेशी से छूट की मांग की
Maharashtra: BJP के विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त मालवानी डिवीजन के समक्ष पेश होने से छूट की मांग की
Maharashtra News: भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त मालवानी डिवीजन (Commissioner of Police (Malwani Division)) के समक्ष पेश होने से छूट की मांग की और इसके लिए दो सप्ताह का समय देने का अनुरोध किया.
एक अधिकारी ने बताया कि सहायक पुलिस आयुक्त (मालवानी) शैलेन्द्र धीवर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत एक अप्रैल को राणे को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसके तहत पुलिस किसी क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है. भाजपा नेता को इस नोटिस का जवाब देने के लिए एसीपी के सामने उपस्थित होने को कहा गया था.
अधिकारी ने कहा कि मालवानी पुलिस थाने के एक वरिष्ठ निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किया गया था. मालवानी पुलिस थाने में राणे के विरुद्ध मामले दर्ज हैं. अधिकारी ने कहा कि मालवानी के क्षेत्राधिकार में तीन घटनाओं में पुलिस ने संज्ञान लिया कि राणे शांति और कानून व्यवस्था को भंग कर सकते हैं.
नोटिस को बताया गलत
नितेश राणे ने अपनी वकील नमिता मानेशिंदे के माध्यम से कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल किया है और कहा है कि उन्हें 1 अप्रैल, 2022 को जारी किया गया नोटिस गलत और निराधार है और इसलिए उन्होंने एसीपी से कारण बताओ नोटिस को वापस लेने या वापस लेने का अनुरोध किया.
नीतेश राणे ने नोटिस के जवाब में कहा, प्रथम दृष्टया उक्त नोटिस अवैध और कानूनन खराब है और बिना दिमाग लगाए और दुर्भावनापूर्ण इरादे से जारी किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110, आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा से संबंधित है. ”
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