Pune News: पुणे में रिश्तों पर भारी पड़ी हवस, पिता-भाई ने किया 5 साल तक रेप, दादा और रिश्तेदार ने की छेड़छाड़
Maharashtra News: महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने कहा कि एक नाबालिग लड़की से उसके किशोर भाई और पिता ने अलग-अलग समय पर कथित तौर पर बलात्कार किया.
Pune Crime News: महाराष्ट्र (Maharashtra) में पुणे पुलिस (Pune Police) ने शनिवार को कहा कि एक नाबालिग लड़की से उसके किशोर भाई और पिता ने अलग-अलग समय पर कथित तौर पर बलात्कार किया, जबकि उसके दादा और दूर के रिश्तेदार उसके साथ छेड़खानी किया करते थे. पुलिस के मुताबिक, इन अपराधों को कथित तौर पर पिछले पांच वर्षों में अंजाम दिया गया.
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि बलात्कार और छेड़खानी के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, हालांकि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.
उन्होंने बताया कि पुणे शहर के बंड गार्डन थाने में 11 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में उसके भाई और पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत, जबकि छेड़खानी के आरोप में पीड़िता के रिश्तेदार और उसके दादा के खिलाफ धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला) के तहत मामला दर्ज किया गया.
कैसे हुआ खुलासा?
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता और उसका परिवार बिहार का रहने वाला है. वे फिलहाल पुणे में रह रहे हैं. पुलिस निरीक्षक (अपराध) अश्विनी सातपुते ने कहा, 'घटना का पता तब चला ,जब लड़की ने अपने स्कूल में 'गुड टच एंड बैड टच' सत्र के दौरान अपनी आपबीती साझा की. पिछले पांच साल से वह यह सब झेल रही थी.'
सातपुते ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा कि पिता ने 2017 में अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था और तब वे बिहार में रह रहे थे. उन्होंने कहा, 'लड़की के बड़े भाई ने नवंबर 2020 के आसपास उसका यौन उत्पीड़न करना शुरू कर दिया. उसके दादा और दूर का एक रिश्तेदार उसे गलत तरीके से छूते थे.'
सातपुते ने कहा कि चूंकि सभी घटनाएं अलग-अलग समय पर हुईं और आरोपी एक-दूसरे की हरकतों से वाकिफ नहीं हैं, इसलिए यह सामूहिक बलात्कार का मामला नहीं है. उन्होंने कहा कि इस मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं को भी जोड़ा जाएगा.