Pune: कोर्ट के आदेश के बाद मिली टीपू सुल्तान की जयंती पर जुलूस की इजाजत, पुलिस ने किया था इनकार
Pune News: इससे पहले पुणे ग्रामीण पुलिस ने टीपू सुल्तान की जयंती पर रैली के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद एआईएमआईएम के पुणे अध्यक्ष ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी.
Maharashtra News: पुणे में 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के लिए 24 दिसंबर को जुलूस निकालने की अनुमति मिल गई है. पुलिस ने मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को इसकी जानकारी दी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ को पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा दी गई अनुमति के बारे में सूचित किया गया.
पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन उसे कानूनी शर्तों और लगाए गये प्रतिबंधों का पालन करना होगा. हाई कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस का काम है कि वह सुनिश्चित करे कि किसी कार्यक्रम के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे.
AIMIM ने लगाई थी याचिका
पीठ 'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम)' की पुणे इकाई के अध्यक्ष फैयाज शेख द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पुलिस को टीपू सुल्तान, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती और संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रैली आयोजित करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी.
पहले पुलिस ने किया था इनकार
दायर की गई याचिका के अनुसार, पुणे ग्रामीण पुलिस ने जयंती के दिन जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता से कहा था कि वह इन अवसरों को सार्वजनिक स्थान पर न मनाकर बल्कि अपने निजी स्थान पर मनाए. पुलिस को आशंका थी कि ऐसी रैलियों से कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है.
निर्धारित मार्ग पर जुलूस निकालने की मिली इजाजत
बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने पिछले सप्ताह पुलिस को कार्यक्रम की अनुमति मांगने वाली याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया था. पुलिस ने मंगलवार को पीठ को बताया गया कि उसने निर्धारित मार्ग पर जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है.
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