Pune Ex IAS Pooja Khedka: धोखाधड़ी और गलत तरीके से आईएएस बनने वाली पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब उनके खिलाफ पुणे पुलिस ने नया मामला दर्ज किया है. सूत्रों के मुताबिक बंड गार्डन पुलिस ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने की शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज किया है. 


पुणे के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिलीप खेडकर के खिलाफ सरकारी कामकाज में बाधा डालने की शिकायत बुधवार को मिली थी. आरोप है कि जब पूजा खेडकर पुणे जिलाधिकारी कार्यालय में प्रोबेशन आईएएस अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं, तब दिलीप खेडकर ने जिलाधिकारी कार्यालय में पूजा को स्वतंत्र केबिन देने के लिए वहां के अधिकारियों पर दबाव डाला था.


हाई कोर्ट पहुंची पूजा खेडकर 


दूसरी तरफ ओबीसी और विकलांगता कोटा का लाभ उठाने के आरोपों का सामना कर रहीं पूर्व आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर ने आठ अगस्त को अपने खिलाफ आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. आज (नौ अगस्त) जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के समक्ष उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है.


पूजा खेडकर ने आरक्षण लाभ पाने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 के लिए अपने आवेदन में कथित तौर पर गलत जानकारी दी थी. 31 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया था. एक अगस्त को यहां की एक सत्र अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिनकी "गहन जांच की आवश्यकता है".


 पूजा खेडकर ने इस मामले में अदालत से कहा कि उन्हें "गिरफ्तारी का तत्काल खतरा" है. सत्र न्यायालय ने कहा था, "पूरी साजिश का पता लगाने और साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए अभियुक्तों से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है." साथ ही कहा था कि यह मामला "केवल एक छोटा सा हिस्सा है". न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह अपनी जांच "पूरी निष्पक्षता से" करे, ताकि हाल के दिनों में अनुशंसित उम्मीदवारों का पता लगाया जा सके, जिन्होंने अवैध रूप से ऐसे लाभ उठाए हों, और क्या पता यूपीएससी के किसी अंदरूनी व्यक्ति ने भी पूजा खेडकर की मदद की हो. 


इस मामले में पूजा खेडकर का कहना है कि उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. इतनाह ही नहीं, उन्हें मीडिया ट्रायल तथा विच-हंट का शिकार बनाया गया है. सत्र न्यायालय ने उनके इस तर्क को खारिज करते हुए कहा था कि आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं.


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