Pune Accident: 'फिर से दिखाऊंगा सड़क पर खेल...', बिल्डर के बेटे की मौज? पुणे घटना के बाद रैप सॉन्ग वायरल
Rap Song Video: पुणे पोर्शे कार हादसे के बीच एक रैप सॉन्ग वायरल हो रहा है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नाबालिग आरोपी ने जमानत मिलने के बाद बनाया है. जानें सच क्या है?
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Pune Porsche Car Accident: पुणे पोर्शे कार हादसे के बाद एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक युवक रात को अपने इंस्टाग्राम पर एक रैप गाना गाते हुए दिख रहा है. जिसमें वो कथित गाली-गलौज का इस्तेमाल कर रहा है. वीडियो में पुणे कार हादसे का जिक्र भी है. दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो आरोपी नाबालिग का है. हालांकि, एबीपी न्यूज़ इस वायरल वीडियो की पुष्टी नहीं करता है. गाली-गलौज वाले रैप गाने का सेल्फी वीडियो खुद ही शूट किया गया मालूम पड़ता है.
वायरल वीडियो पर परिवार ने क्या कहा?
एबीपी माझा के मुताबिक, पुलिस के साथ-साथ आरोपी के परिवार ने भी कहा है कि यह वीडियो उनका नहीं है. पुणे पुलिस ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है कि क्या यह वीडियो डीपफेक है, क्या इसे एआई का उपयोग करके बनाया गया है. एक युवक कहता है कि मुझे एक दिन में जमानत मिल गई क्योंकि मैं एक बिल्डर का बेटा हूं. इसके बाद उन्होंने एक रैप सॉन्ग गाते हुए वीडियो बनाया.
संभावना है कि ये वीडियो आरोपी का न होकर डीप फेक हो सकता है. पुणे पुलिस ने अनुमान लगाया है कि यह वायरल वीडियो एआई टूल का इस्तेमाल करके बनाया गया है.
रैप गाने के वायरल वीडियो में क्या है?
इसमें कहा गया, "मुझे बेल मिल गई है, मैं तुम्हें सड़क पर फिर से खेल दिखाऊंगा. मेरे साथ चार दोस्त थे, वो तो सीधे मेरी...मैं नशे में चूर हूं. वह जोड़ा मेरे पोर्शे के सामने आ गया. मुझे 1 दिन में जमानत मिल गई. मैं तुम्हें फिर सड़क का खेल दिखाऊंगा."
पुणे पोर्श कार हादसे में आरोपी की जमानत रद्द
बता दें कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने पुणे के कल्याणीनगर रैश ड्राइविंग मामले में एक नाबालिग की जमानत रद्द कर दी है. बोर्ड ने बुधवार को 8 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई की. हादसे के बाद लड़के को तुरंत जमानत दिए जाने पर काफी हंगामा हुआ था. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद पुणे जाकर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार से चर्चा की. चूंकि लड़के की उम्र 17 साल 8 महीने है, इसलिए निर्भया केस के बाद संशोधित आदेश के मुताबिक अगर आरोपी नाबालिग है तो कुछ मामलों में पुलिस आरोपी की जानकारी के आधार पर कार्रवाई कर सकती है.
पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत नया मामला दर्ज कर उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया. किशोर न्याय बोर्ड ने अब उसकी जमानत रद्द कर दी है और उसे बाल सुधारगृह भेज दिया है.
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