Pune News: महाराष्ट्र के पुणे में पोर्शे कार (Porsche) से एक युवक और एक युवती को कुचलने के आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल (Surendra Aggarwal) हॉलीडे कोर्ट में शनिवार को पेश किया गया था. जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. उन्हें 28 मई तक कस्टडी में भेजा गया है. सरकारी वकील ने सात दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी. सरकारी वकील ने आरोप लगाए गए हैं कि आरोपी नाबालिग लड़के के घर के सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है.
सुरेंद्र अग्रवाल की कोर्ट में पेशी होने के बाद सरकारी वकील ने चार मामलों का हवाला देते हुए सात दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की. उन्होंने मोबाइल डेटा की भी जांच करने के लिए कस्टडी की मांग की. उधर, बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि ''मेरे मुवक्किल की उम्र 77 साल है. इस घटना के बाद लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उसके बाद ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया. ड्राइवर अगले दिन छूटकर खुद परिवार के साथ आकर आरोपी के घर में रुका. उसे सर्वेंट क्वार्टर में रखा गया था. उसे रोक कर नहीं रखा गया था.''
बचाव पक्ष ने दी यह दलील
बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि क्या दादा, पिता और पोते का एक ही घर में रहना अपराध कहा जाना चाहिए? हालांकि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने सुरेंद्र अग्रवाल को 28 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया. आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल पर आरोप हैं कि उन्होंने ड्राइवर को धमकाया और उसे घर नहीं जाने दिया. ऐसे आरोप लगे हैं कि नाबालिग आरोपी के दादा और पिता ने ड्राइवर को फोन ले लिया था. उसे 19 और 20 मई को बंगले में बंधक बनाकर रखा गया.
आरोपी समेत घर के तीन सदस्य गिरफ्तार
19 मई को नाबालिग लड़के ने पोर्शे कार से मोटरसाइकिल से जा रहे दो इंजीनियर को टक्कर मार दी थी. ऐसा दावा किया जा रहा है कि नाबालिग उस वक्त नशे में था. इस मामले में नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में सुधार गृह भेजा जा चुका है तो दूसरी तरफ पिता विशाल अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है.
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