Pune Porsche Car Accident Case: पुणे पोर्शे कार हादसे में नाबालिग आरोपी के पिता को जमानत मिल गई है. मामले में गिरफ्तार नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल को पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिली है. विशाल अग्रवाल को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 और 75 के तहत दर्ज मामले में जमानत मिली है. विशाल पर यह मामला तब दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया जब उसका लड़का नाबालिग होते हुए भी गाड़ी चला रहा था और उसकी कार से 2 लोगों की मौत हो गई थी.


हालांकि जमानत मिलने के बावजूद विशाल अग्रवाल को जेल में ही रहना होगा क्योंकि उसे सभी तक "ड्राइवर के अपहरण" और ब्लड सैम्पल से छेड़छाड़ मामले में जमानत नहीं मिली है. इस मामले में नाबालिग आरोपी के पिता के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, ''मेरे मुवक्किल को पुणे के सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है. कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों का पालन करना उनका कर्तव्य है और वह जांच एजेंसी के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे.''


पुणे पोर्शे कार हादसे में 2 इंजीनियरों की हुई थी मौत


महाराष्ट्र के पुणे में पिछले महीने 19 मई को तेज रफ्तार पोर्शे कार ने बाइक सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दो इंजीनियरों की जान चली गई थी. आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा पुणे में काम करते थे. एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी थी, उसके बाद उनकी मौत हो गई थी. बताया गया था कि आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ पब में शराब की थी और उसके बाद सड़क पर अपनी कार दौड़ा रहा था, इसी दौरान दो इंजीनियर कार की चपेट में आ गए थे.


आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल और दादा सुरेंद्र अग्रवाल पुणे के नामी रियल एस्टेट डेवलपर हैं. इस मामले में नाबालिग आरोपी के खून का नमूना बदलने के लिए नाबालिग आरोपी की मां शिवानी विशाल अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया था. हाल ही में पुलिस की जांच में पता चला था कि कथित तौर पर हादसे के समय कार चला रहे नाबालिग आरोपी के ब्लड का जो नमूना जांच के लिए ससून जनरल अस्पताल में भेजा गया था, उसे बदल दिया गया था. शिवानी विशाल अग्रवाल की गिरफ्तारी इसी सिलसिले में हुई थी.


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