Rahul Gandhi Defamation Case: 'मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई. हालांकि कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है. विपक्ष के कई नेताओं ने इस फैसले के बाद केंद्र की बीजेपी की सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना की. राहुल गांधी को हुई सजा पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.
राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट करते हुए कहा, "जिस कोर्ट ने राहूल गांधी को 2 साल की सजा सूनाई वो कोर्ट गुजरात मैं हैं..so..no comments! अगर किसिको लगता है की विपक्ष डर जायेगा.. मैदान छोडेगा..तो ये गलत सोच हैं..हम संघर्ष करेंगे.जय हिंद!"
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
2019 में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है. उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है? कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें.
शिंदे की शिवसेना ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-नीत शिवसेना ने राहुल गांधी को सजा सुनाये जाने का स्वागत किया और कहा कि वीर दामोदर सावरकर जैसी राष्ट्रीय हस्तियों का ‘अपमान’ करने और विदेश में देश की ‘छवि खराब’ करने के लिए भी उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए. शिवसेना की प्रवक्ता शीतल म्हात्रे ने कहा कि राहुल गांधी व्यक्तिगत टिप्पणियां करने के आदि हैं. म्हात्रे ने कहा, ‘‘वीर सावरकर जैसी राष्ट्रीय हस्तियों का अपमान करने और विदेश में देश की छवि खराब करने को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए.’’ उनका यह संदर्भ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी के वकतव्य के बाद हुए विवाद से संबंधित है.