पुणे की अदालत ने मानहानि मामले में लोकसभा सभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 23 अक्तूबर को पेश होने का आदेश दिया है. दरअसल, विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी अशोक सावरकर ने ये मानहानि का मामला दाखिल किया है. 


सावरकर के पोते ने राहुल गांधी के पिछले साल इंग्लैड में दिए गए कथित बयान पर आपत्ति जताई है. आरोप है कि राहुल गांधी ने विदेश यात्रा के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी की. इसके खिलाफ सत्यकी कोर्ट पहुंच गए, जहां से अब कांग्रेस सांसद को पेश होने का आदेश दिया गया है.


नासिक की कोर्ट ने भी जारी किया था समन


सावरकर पर दिए गए बयान मामले में ही 27 सितंबर को राहुल गांधी को नासिक जिले की एक कोर्ट ने भी नोटिस जारी किया था. मामला नवंबर 2022 में दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है. शिकायकर्ता ने दावा किया कि सावरकर की छवि को जान बूझकर नुकसान पहुंचाया गया.


सावरकर पर कांग्रेस नेताओं के बयान चर्चा में रहे हैं. राहुल गांधी की भी कई बार बीजेपी आलोचना कर चुकी है. हाल ही में कर्नाटक के मंत्री कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने दावा किया कि सावरकर मांस खाते थे, वह गौ वध के खिलाफ नहीं थे. इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोग बार-बार सावरकर का अपमान करते हैं.


शिवसेना ने भी कर्नाटक के मंत्री पर दिए बयान पर आपत्ति जताई थी. शिवसेना के प्रवक्ता नरेश म्हस्के ने उद्धव ठाकरे को भी निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को बाल ठाकरे की तस्वीर लगाने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से उम्मीद थी कि वह कांग्रेस के मंत्री के बयान के खिलाफ विरोध जताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी लेकिन ऐसा नहीं किया.


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