Rahul Gandhi Pune Court: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मश्किलें फिर एक मामले में बढ़ती दिख रही है. दरअसल, पुणे की एक अदालत ने राहुल गांधी को विनायक दामोदर सावरकर के पोते द्वारा दायर एक शिकायत में पेश होने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से दावा कर राहुल गांधी पर हिंदुत्व विचारक को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है. वहीं सुनवाई के दौरान राहुल गांधी का कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ. हालांकि मामले में विस्तृत आदेश अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है.


19 अगस्त 2024 को होगी अगली सुनवाई
यह आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अक्षी जैन द्वारा पारित किया गया था. यह आदेश पुणे पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया था कि सत्यकी सावरकर द्वारा दायर शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी को बदनाम किया था. आदेश में कहा गया कि अगली सुनवाई 19 अगस्त 2024 को होगी.


राहुल गांधी पर लगाया गया ये आरोप
विनायक दामोदर सावरकर की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने एक भाषण के दौरान दावा किया है कि वीडी सावरकर द्वारा एक किताब में लिखा गया था कि उन्होंने एक पांच-छह दोस्तों के साथ मिलकर एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी. जिससे उन्हें खुशी मिली. शिकायत में सत्यकी सावरकर द्वारा गया है कि जबकि कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई न ही किसी किताब में लिखी गई है. उन्होंने राहुल गांधी के आरोप को झूठा और काल्पनिक बताया है.


मामले पर पुलिस की क्या कहना है?
सत्यकी सावरकर द्वारा मामले की शिकायत दर्ज करवाने के बाद विश्रामबाग पुलिस ने भी कोर्ट में रिपोर्ट पेश की. जिसमें बताया गया कि विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किसी किताब में ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं किया. फिर बावजूद राहुल गांधी की तरफ से अपने भाषण में ऐसी टिप्पणी की गई है. पुलिस ने माना कि सत्यकी सावरकर की शिकायत में सच्चाई है.  


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