Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने SC के फैसले पर कहा- 'मुझे नहीं लगता कि...'
Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र के राजनीति संघर्ष पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता से संबंधित फैसला लेने का निर्णय स्पीकर राहुल नार्वेकर पर छोड़ा है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र में शिंदे शरकार की वैधता को लेकर आज आए सुप्रीम कोर्ट के फैसला का महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने स्वागत किया है. नार्वेकर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि अदालत ने राजनीतिक स्थिति पर आदेश दिया, यह एक सराहनीय फैसला है. यह एक उचित निर्णय है.' बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की सदस्यता निरस्त करने को लेकर फैसला स्पीकर के विवेक पर छोड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उद्धव ठाकरे को मुध्यमंत्री के तौर पर बहाल नहीं किया जा सकता, यदि वह इस्तीफा नहीं देते तो ऐसा किया जा सकता था, कोर्ट ने विधायकों की सदस्यता निरस्त किये जाने के संबंध में कहा कि स्पीकर के पास अधिकार है कि वे इस पर फैसला लें.
वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिंदे गुट के व्हिप को गैरकानूनी बताये जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि यदि शीर्ष अदालत ने देखा है कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के सुनील प्रभु आधिकारिक व्हिप बने हुए हैं, तो उसके अवलोकन के अनुसार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 बागी विधायक अयोग्य हैं. उन्होंने कहा कि स्पीकर राहुल नार्वेकर आधिकारिक व्हिप का पालन नहीं कर सकते. राउत ने यह भी कहा कि चूंकि सरकार गठन की प्रक्रिया अवैध थी, इसलिए शिंदे सरकार अवैध है.
कोर्ट ने कोश्यारी के फैसले को बताया अनुचित
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में कहा कि महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा 30 जून को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाना उचित नहीं था, लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यथास्थिति पर आदेश देने से इंकार कर दिया कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया और पहले ही इस्तीफा दे दिया इसलिए उनके मुख्यमंत्री पद को बहाल नहीं किया जा सकता.
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