Maharashtra: शिवसेना विधायकों की याचिका पर इस दिन सुनवाई करेंगे राहुल नार्वेकर, शिंदे गुट या उद्धव, किसके पक्ष में आएगा फैसला?
Rahul Narwekar: महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में राहुल नार्वेकर 14 सितंबर को सुनवाई करने वाले हैं. इस बीच दोनों गुटों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है.
Uddhav Thackeray Vs Eknath Shinde: महाराष्ट्र में राज्य विधायी कार्यालय ने उन सभी 54 विधायकों को नोटिस जारी किया है, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई है. वे 14 सितंबर को सुनवाई के लिए मुंबई में विधान भवन के केंद्रीय हॉल में उपस्थित होंगे. एक सूत्र ने बताया कि सभी विधायकों की सुनवाई स्पीकर राहुल नार्वेकर एक साथ करेंगे. 11 मई को शिवसेना बनाम शिवसेना पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि वह सीएम शिंदे समेत 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेगी और कहा कि स्पीकर को एक सीमा के भीतर इस पर फैसला करना होगा.
दोनों गुटों ने दाखिल किया अपना-अपना जवाब
इससे पहले, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 54 शिवसेना विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिसमें शिंदे के नेतृत्व वाली सेना के 40 और उद्धव सेना के 14 विधायक शामिल हैं. नोटिस महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य (दलबदल के आधार पर अयोग्यता) नियमों के तहत जारी किए गए थे और विधायकों को सात दिनों के भीतर अध्यक्ष के कार्यालय में लिखित रूप में अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया था. नोटिस के बाद, सेना विधायकों के दोनों गुटों ने अपना जवाब दाखिल किया था.
उद्धव गुट की आपत्ति
हालांकि, शिवसेना (यूबीटी) ने उन्हें जारी किए गए नोटिस पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि अयोग्यता का मुद्दा उन 16 बागी विधायकों से संबंधित था, जो शिंदे में शामिल हो गए हैं. नोटिस सेना (यूबीटी) विधायकों को भी जारी किए गए हैं. और उन पर कार्यवाही भी सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए ही शुरू हो गई है.
उद्धव गुट का आरोप
उद्धव गुट ने आगे कहा, “हमें गुरुवार को विधान भवन के केंद्रीय कक्ष में सुनवाई में शामिल होने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है. हमने पहले के नोटिस का लिखित में जवाब दिया है. शिंदे के नेतृत्व वाले सेना विधायकों और उनके मुख्य सचेतक भरत गोगवले के व्हिप को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था. फिर भी हमारे विरुद्ध अयोग्यता की कार्यवाही प्रारंभ कर हमें परेशान किया जा रहा है. वास्तव में शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के 16 विधायकों के खिलाफ ही कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए थी. लेकिन ऐसा करने के बजाय हमें परेशान किया जा रहा है. हम सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखेंगे.''
क्या बोले स्पीकर नार्वेकर?
स्पीकर नार्वेकर ने कहा कि “यह एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है और संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.” सभी विधायकों को वोट देने का मौका दिया जाएगा. हम सुनवाई के बाद फैसला लेंगे.''