Shiv Sena MLAs Disqualification: महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया था जिसके बाद सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्यता से राहत मिल गई है. वहीं, दूसरे पक्ष यानी शिवसेना-यूबीटी ने इस फैसले से नाखुशी जाहिर की और कोर्ट जाने का फैसला किया है. राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के बाद अब खुद राहुल नार्वेकर का बयान आया है और नार्वेकर ने कहा कि उन्होंने नियम के तहत फैसला लिया है किसी को खुश करने के लिए नहीं.
राहुल नार्वेकर ने कहा, ''कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर तय करे कि व्हिप कौन होगा. ये कैसे कह सकते हैं कि.कोर्ट ने सुनील प्रभु को मान्यता दी थी और भरत गोगावले को नहीं मान्यता दी थी. यह स्थायी नहीं था. प्रोसेस फोलो नहीं किया था इसलिए वह फैसला था. कोर्ट ने स्पीकर को प्रोसेस फॉलो करने को कहा था.और फिर निर्णय लेने को कहा था.''
गोगावले का व्हिप किसपर होगा लागू, यह बोले नार्वेकर
उधर, क्या भरत गोगावले का व्हिप दोनों पक्षों पर लागू होगा? इस पर राहुल नार्वेकर ने कहा, ''वह जो व्हिप जारी करेंगे, वह शिवसेना विधिमंडल के सदस्य पर लागू होगा और उन्हें मानना होगा. 2022 में मेरे हिसाब से कौन सा गुट शिवसेना था, उसी के बारे में मैंने अपने फैसले में बताया है जबकि अभी असली शिवसेना कौन है, किसे नाम और चुनाव चिह्न जाता है, यह फैसला चुनाव आयोग ने किया है.''
मैं खुश करने के लिए नहीं लेता फैसला- नार्वेकर
राहुल नार्वेकर पर विरोधी आरोप लगा रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा, ''मैं किसी को खुश करने के लिए और कोई नाराज होगा, यह सोचकर फैसला नहीं करता. कानून और संविधान में जो प्रावधान है और जो कोर्ट का प्रावधान है उसके आधार पर निर्णय लेता हूं. अगर निर्णय गलत है तो मुझे उसमें खामियां बताएं, केवल विरोध करने के लिए उसकी निंदा करेंगे और अमान्य कहेंगे तो उससे तो कोई बात बनती नहीं है.''