Phone Tapping Case: बॉम्बे हाई कोर्ट से पूर्व सीपी Rashmi Shukla को राहत, 25 मार्च तक लगी गिरफ्तारी पर रोक
Phone Tapping Case: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे की पूर्व सीपी रश्मि शुक्ला को 25 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी. उसने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की है.
Phone Tapping Case: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने पुणे (Pune) की पूर्व सीपी रश्मि शुक्ला (Rashmi Shukla) को 25 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी. उसने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की है. उसके खिलाफ पुणे के बंड गार्डन थाने में फोन टैपिंग का मामला दर्ज है.
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर पुणे के बुंद गार्डन पुलिस थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी. शुक्ला ने अधिवक्ता समीर नांगरे के माध्यम से याचिका दायर की थी जिसे लेकर अब उन्हें कोर्ट से राहत मिली है. अपनी याचिका में उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक प्रतिशोध के साथ मनमाने ढंग से प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसे झूठा फंसाया गया था.
Maharashtra | Bombay High Court grants relief from arrest to former Pune CP Rashmi Shukla till 25th March. She has filed a plea before the Court seeking cancellation of FIR registered against her. A case of phone tapping is registered against her at Bund Garden PS in Pune.
— ANI (@ANI) March 4, 2022
क्या है मामला
पिछले साल, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आरोप लगाया था कि उनका फोन 2016-2017 के दौरान इस बहाने टैप किया गया था कि यह "नशीले पदार्थों की तस्करी" में शामिल अमजद खान का है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री रोसाहेब दानवे के निजी सहायक, तत्कालीन भाजपा सांसद संजय काकड़े और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के फोन टैप किए गए थे.
रश्मि शुक्ला मार्च 2016 और जुलाई 2018 के बीच पुणे सिटी पुलिस कमिश्नर थीं, जब उन पर फोन टैप करने का आरोप लगाया गया था. वह वर्तमान में हैदराबाद में सीआरपीएफ (दक्षिण क्षेत्र) के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में तैनात हैं.
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