Sanjay Raut Convicted: शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की तरफ से दाखिल मानहानि मामले में गुरुवार (26 सितंबर) को कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया.


साथ ही शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत को 15 दिनों की कैद की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. मेधा सोमैया की याचिका पर मुंबई के शिवड़ी कोर्ट में सुनवाई हुई.


संजय राउत का क्या था आरोप? 


दरअसल, संजय राउत ने मेधा पर 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाले में संलिप्त होने का आरोप लगाया था. उनके आरोपों को मेधा सोमैया ने खारिज कर दिया और उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इसके बाद अदालत ने संजय राउत के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था.


क्या है पूरा मामला?


शिवसेना के मुखपत्र सामना ऑनलाइन में संजय राउत ने 12 अप्रैल 2022 को अपने एक लेख में लिखा, ''मेधा सोमैया ने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल कर मीरा-भायंदर इलाके में 16 शौचालय के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया. इस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल कर मेधा सोमैया ने 3 करोड़ 90 लाख रुपये का का घोटाला किया था.'' 


मेधा सौमैया ने आरोपों के बाद क्या कहा था ?


उनका यह लेख सामने आने के बाद यह मसला सुर्खियों में रहा था. उस समय मेधा सौमैया ने शिवसेना सांसद के लेख को लेकर कहा था, ''इस लेख से मुझे काफी मानसिक पीड़ा हुई है. इसके बाद से मेरे रिश्तेदार और मित्र सभी मुझे शक की नजर से देखने लगे हैं. वो लोग मुझसे सवाल करने लगे हैं. इससे मेरी और परिवार की समाज में बदनामी हुई और मेरी छवि धूमिल हुई. इस लेख के बाद से मुझे लोगों के सामने जाने में शर्म आने लगी है. इससे मेरी मानहानि हुई.'' 


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