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Maharashtra MLC Election: उद्धव गुट जाएगा सुप्रीम कोर्ट, संजय राउत बोले- 'ऐसे विधायकों को वोट देने का...'
Maharashtra Politics: शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा कि ऐसे विधायकों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं. हम सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि यह चुनाव असंवैधानिक है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए.
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Maharashtra Legislative Council Elections: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने गुरुवार (20 जून) को कहा कि उनकी पार्टी आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनावों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि सत्तारूढ़ दलों के विधायक, जो इस चुनाव में मतदान करेंगे, उनकी अयोग्यता की संभावना. उन्होंने कहा कि अयोग्यता याचिका ( Disqualification Plea) पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सत्तारूढ़ शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है.
शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने कहा, ''ऐसी परिस्थितियों में जब विधायकों को अयोग्य ठहराया जा सकता है और मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है. ऐसे में यह असंवैधानिक है कि ये विधायक एमएलसी का चुनाव करें.
MLC चुनाव पर रोक लगाई जानी चाहिए- संजय राउत
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, ''ऐसे विधायकों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है. हम सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि यह चुनाव असंवैधानिक और अवैध है और चुनाव पर रोक लगाई जानी चाहिए.'' शिवसेना (यूबीटी) ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के अपने बागी विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराने का के फैसला को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
उद्धव ठाकरे ने क्या कहा?
इससे पहले बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि विधान परिषद की 11 सीटों के लिए कोई मतदान नहीं होना चाहिए, जब तक कि निचले सदन के कुछ सदस्यों से संबंधित याचिकाएं को लेकर अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता. एमएलसी चुनाव में विधायक मतदान करेंगे. विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 जुलाई को मतदान होना है. एमएलसी का चुनाव राज्य विधानसभा में विधायकों द्वारा किया जाएगा.
महाराष्ट्र में शिवसेना में फूट और विभाजन के बाद 40 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करने की एक याचिका उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना (यूबीटी) की ओर से दाखिल की गई है, जो अभी लंबित है.
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