Sanjay Raut News: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के लिए राहतभरी खबर आई है. मानहानि मामले में संजय राउत को जमानत मिल गई है. मझगांव मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने राउत को बेल दी है.
दरअसल, बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का मुकदमा किया था. वहीं इस मामले में कोर्ट ने गुरुवार को मामले में मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई.
25 हजार का लगाया जुर्माना
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (सिवड़ी अदालत) ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मेधा सोमैया ने वकील विवेकानंद गुप्ता के माध्यम से दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए.
घोटाले में शामिल होने का लगाया था आरोप
उन्होंने कहा कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया. शिकायत में कहा गया था, "आरोपी द्वारा मीडिया को दिए गए बयान अपने आप में मानहानिकारक हैं. ये बयान आम जनता की नजर में मेरे चरित्र को खराब करने के लिए दिए गए हैं."
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