Satara Riots: महाराष्ट्र के सतारा में क्यों और कैसे भड़की हिंसा? आईजी ने कहा- 'युवाओं की भीड़ इकठ्ठा हुई और फिर...', 23 संदिग्ध हिरासत में
Satara News: महाराष्ट्र के सतारा में कल हिंसा भड़क गई थी. आईजी सुनील फुलारी ने बताया कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी कर रही है.
Maharashtra News: कल महाराष्ट्र के सतारा में हिंसा भड़क गई थी. इस मामले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशेष आईजी सुनील फुलारी का कहना है, "एक संदिग्ध व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की गई थी. चेकपोस्ट पर उससे पूछताछ की जा रही थी, तभी अचानक कुछ युवाओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई."
एक की मौत
इस घटना में समूह के करीब दस लोग घायल हो गए. इस दौरान एक ने दम तोड़ दिया. आईपीसी की कड़ी धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है. कुल 23 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया. आपत्तिजनक सोशल मीडिया के संबंध में पोस्ट अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसकी सतारा जिला पुलिस द्वारा गहन जांच की जा रही है."
कैसे भड़की हिंसा?
सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव में दो समुदायों के सदस्यों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह घटना रविवार रात खटाओ तहसील के पुसेसावली गांव में हुई, जिससे दोनों समुदायों के बीच तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित करनी पड़ीं.
घरों में लगाई गई आग
जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आग लगाए जाने के बाद कुछ घर क्षतिग्रस्त हो गए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की गई थीं और पुलिस रविवार को गांव की एक चौकी पर एक युवक से इस संबंध में पूछताछ कर रही थी. कोल्हापुर रेंज के महानिरीक्षक सुनील फुलारी ने कहा, उस समय दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पुलिस चौकी के बाहर हंगामा किया. उन्होंने कुछ वाहनों को आग लगा दी, कुछ गलियों में संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. उन्होंने बताया कि दस लोग घायल हो गए और इलाज के दौरान एक की मौत हो गई.
केस दर्ज किया गया
उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के साथ-साथ दंगे से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में, आईपीसी की धारा 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कृत्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था और कथित तौर पर इसे अपलोड करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था.