Aurangabad News: औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लागू, 1 मई को शहर में होगी राज ठाकरे की जनसभा
Aurangabad News: राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद के संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित करने आने वाले हैं. इसको देखते हुए औरंगाबाद पुलिस ने 9 मई तक जिले में धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है.
Loudspeaker Controversy: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच औरंगाबाद में 9 मई तक धारा 144 लगा दी गई है. औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है. वहीं राज ठाकरे 1 मई को औरंगाबाद के संभाजी नगर में एक जनसभा को संबोधित करने आने वाले हैं. इसको देखते हुए औरंगाबाद पुलिस ने 9 मई तक जिले में धारा 144 लगाने का आदेश जारी किया है.
राज ठाकरे को लगा झटका
राज ठाकरे जिले में धआरा 144 लागू होने से राज ठाकरे को झटका लगा है. ऐसे में राज ठाकरे की औरंगाबाद में सभा होगी या नहीं इस पर संदेह है. औरंगाबाद में शहर 1 मई को होने वाली रैली के मद्देनजर मनसे ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इन तैयारियों के बीच औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने औरंगाबाद में आगामी 9 मई तक धारा 144 लागू किया है.
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इस दौरान लोगों के इकट्ठा होने पर रहेगी पाबंदी
बता दें कि इस दौरान औरंगाबाद शहर में लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी. पुलिस के मुताबिक शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, इसको देखते हुए यह फैसला किया गया है. आदेश के मुताबिक एक जगह पर पांच या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर लागू रहेगा. हालांकि आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों जैसे पुलिस, नगर पालिका कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जैसे लोगों को छूट दी जाएगी.
जनसभा को पुलिस इजाजत जरूर देगी- मनसे कार्यकर्ता
दूसरी तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के समर्थकों ने आरोप लगाया है कि राज ठाकरे की सभा को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है. हालांकि मनसे पदाधिकारियों ने कहा कि हम इन तमाम मुश्किलों के बावजूद ऐतिहासिक सभा का आयोजन करेंगे. हमें यह विश्वास है कि राज ठाकरे की इस जनसभा को पुलिस इजाजत जरूर देगी.
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