Sharad Pawar Moves SC: शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. अजित पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के रूप में मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है. चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजित पवार गुट भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उन्होंने कैविएट दाखिल किया है. अजित गुट ने अपील करते हुए कहा था कि अगर शरद पवार गुट कोई याचिका दाखिल करता है तो उनका पक्ष भी सुना जाए. कोर्ट एकतरफा रोक का आदेश न दे.
अजित गुट भी मिला है एनसीपी का नाम और सिंबल
चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले गुट को "असली" राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) करार दिया है और पार्टी का चुनाव चिह्न "घड़ी" इसी गुट को आवंटित किया है. शरद गुट ने अजित पवार से अलग हुए गुट को पार्टी का नाम और 'घड़ी' चुनाव चिह्न सौंपने के चुनाव आयोग के फैसले की आलोचना की है.
यह याचिका वरिष्ठ पवार ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से वकील अभिषेक जेबराज के माध्यम से सोमवार शाम को दायर की थी. उनसे पहले, अजित पवार गुट ने वकील अभिकल्प प्रताप सिंह के माध्यम से एक कैविएट दायर की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर शरद पवार समूह शीर्ष अदालत में जाता है तो उसके पक्ष में कोई एकतरफा आदेश पारित न किया जाए. 6 फरवरी को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि अजित पवार गुट ही असली एनसीपी है, जिससे पार्टी संस्थापक शरद पवार को बड़ा झटका लगा.
चुनाव आयोग ने कहा था कि यह निर्णय ऐसी याचिका की स्थिरता के निर्धारित परीक्षणों के बाद लिया गया, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे.