Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर एनसीपी (एससीपी) के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि इससे एक बात तो साफ हो गई कि देश में लोकतंत्र की नींव आज भी मजबूत है.


पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने एक्स पर लिखा, ''केजरीवाल को जमानत मिलने से ये साबित होता कि किसी को अपदस्थ करने की साजिश लोकतांत्रिक देश में कभी सफल नहीं होगी."


राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज न्याय बिंदु ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीएम केजरीवाल को जमानत दी है. अब वो शुक्रवार (21 जून) को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं.


जज ने लगाई शर्तें


जज ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का अनुरोध ठुकरा दिया और एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया. साथ ही कहा कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे.


बता दें कि सीएम केजरीवाल को ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. जहां शीर्ष अदालत ने उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी. इसके बाद सीएम ने 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर किया. 


चुनाव प्रचार के दौरान सीएम केजरीवाल ने शरद पवार के साथ मंच साझा किए और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए. सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी आप नेताओं को जेल में डालना चाहती है, ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए. आबकारी नीति मामले में संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत कईओं की गिरफ्तारी हो चुकी है. संजय सिंह इस समय जमानत पर हैं.


CM अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद पूरी होगी ये प्रक्रिया, तब जेल से आएंगे बाहर