MLAs Disqualification Verdict Live: एकनाथ शिंदे के पक्ष में गया फैसला, उद्धव ठाकरे बोले- 'हम जनता को साथ लेकर लड़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे'
Shiv Sena MLA Disqualification Verdict Live: SC ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला देने के लिए कहा था. इस समय सीमा को 10 जनवरी तक बढ़ाया गया, जिसका आखिरी दिन आज है.
एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों पर स्पीकर के फैसले के बाद पूर्व सीएम और शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम जनता को साथ लेकर लड़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे.
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, " महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला दिया है ये फैसला नियम और कानून के मुताबिक है. 2/3 बहुमत के माध्यम से एकनाथ शिंदे के पास 37 MLA हैं इसलिए चुनाव आयोग ने भी शिंदे की शिवसेना को असली गुट माना..... उद्धव ठाकरे को बहुत झटका लगा है."
स्पीकर का फैसला आने के बाद आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा कि हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट जाएंगे. बता दें कि स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला दिया. 16 विधायकों की सदस्यता बरकार रहेगी.
उद्धव ठाकरे की पार्टी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मौका परस्ती दिखाई. ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. जनता ने देखा है कि किस तरह से एक पार्टी को तोड़ा गया है. वही होता है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मंजूर होता है.
उद्धव ठाकरे गुट की एक महिला कार्यकर्ता ने कहा कि ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की जीत है. जो हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं उनके लिए 'नांच न जाने आंगन टेढ़ा साबित हो गया'. आज से हम शिंदे गुट नहीं हम शिवसेना है.
सीएम एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला जाने के बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया है. शिंदे गुट के कार्यकर्ता ढोल-नगाड़े बजा रहे हैं. कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं.
राहुल नार्वेकर ने कहा कि बहुमत का फैसला लागू होना चाहिए था. उद्धव गुट की मांग उन्होंने खारिज की. शिंदे गुट के पक्ष में स्पीकर का फैसला आया.
स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुलाई गई. उद्धव ठाकरे अकेले फैसला नहीं ले सकते थे. शिंदे पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी फैसला कर सकती थी.
उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है. सीएण एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला जा रहा है. स्पीकर फैसला पढ़कर सुना रहे हैं.
शिंदे को नेता पद से नहीं हटा सकते थे. शिवसेना अध्यक्ष को शक्ति नहीं है. दोनों गुट असली शिवसेना का दावा कर रहा हैं.
फैसले के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव गुट की दलील में दम नहीं है.
फैसले के दौरान स्पीकर ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला ही सर्वमान्य होता है. राष्ट्रीय कार्यकारिणी सबसे बड़ी संस्था होती है.
स्पीरक ने कहा कि फैसले से पहले तीन चीजें समझनी जरूरी है. पहला ये कि पार्टी का संविधान क्या कहता है. दूसरा नेतृत्व किसके पास था और तीसरा विधान मंडल में बहुमत किसके पास था.
राहुल नार्वेकर ने कहा कि 2018 का संविधान संशोधन रिकॉर्ड में नहीं है. उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी. मैं ईसी के फैसले के बाहर नहीं जा सकता.2018 के बाद शिवसेना में चुनाव नहीं हुआ.
स्पीकर ने कहा कि शिवसेना का 1999 का संविधान आधार है. 1999 का संविधान ही मान्य है. ईसी के रिकॉर्ड में शिंदे गुट असली पार्टी है. मैंने ईसी के फैसले को अपने ध्यान मे रखा.
फैसले के दौरान स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला का भी जिक्र किया. कुछ देर से वो अपना फैसला पढ़कर सुना रहे हैं.
स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसले के दौरान कहा कि शिवसेना के पार्टी संविधान को पढ़ा गया. असली शिवसेना कौन है ये अहम मुद्दा है.
महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर विधायकों की अयोग्यता पर अपना फैसला सुना रहे हैं. वो फैसले के आधार के बारे में जानकारी दे रहे हैं.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हिंगोली में कहा कि शिवसेना का धनुष बाण हमारे साथ है. बाला साहेब का आशीर्वाद भी हमारे साथ है. मैं घर बैठे रहने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं. उन्होंने कहा कि इस बार फिर मोदी सरकार अबकी बार 400 पार.
16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में देरी हो रही है. अभी तक फैसला नहीं आया है. शाम चार बजे का समय तय किया गया था. स्पीकर राहुल नार्वेकर अभी भी अपने चेंबर में मौजूद हैं. किसी भी समय वो अपना फैसला सुना सकते हैं.
फैसले से पहले सीएम शिंदे के निजी आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है. ठाणे की पुलिस अलर्ट पर है. महाराष्ट्र के 16 विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है.
16 विधायकों की अयोग्यता पर किसी भी वक्त फैसला आ सकता है. स्पीकर राहुल नार्वेकर ऑनलाइन फैसला पढ़ेंगे.
महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला साढ़े चार बजे आएगा. स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुनाएंगे. फैसले के बाद सीएम एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. इससे पहले उन्होंने कहा कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा.
16 विधायकों के नाम जिन पर फैसला आना है. उनके नाम एकनाथ शिंदे, संदिपानराव भुमरे, डॉ. तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिलभाऊ बाबर, डॉ. किनिकर बालाजी प्रल्हाद, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमणराव रूपचंद पाटिल, रमेश बोरनारे, डॉ. संजय रायमुलकर और बालाजी कल्याणकर है.
शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष (राहुल नार्वेकर) ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है. देखते हैं कि चार बजे वह क्या निर्णय लेते हैं.
शिंदे गुट और उद्धव गुट की शिवसेना दफ्तर के बाहर बढ़ाई गई है. पुलिस बल को तैनात किया गया है. फैसले के बाद दोनों शिवसेना गुट के लोग नारेबाजी कर सकते हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को गुणदोष के आधार पर अपना फैसला देना चाहिए. शिंदे ने कहा कि वह आदेश के बाद विस्तृत प्रतिक्रिया देंगे. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने उनके संगठन को ‘शिवसेना’ नाम और पार्टी के ‘धनुष और तीर’ निशान को बनाए रखने की अनुमति दी है.
Shiv Sena MLAs Row: शिवसेना विधायकों के योग्यता पर आने वाले फैसले को लेकर शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पावस्कर के मुताबिक हम आज भी जश्न मनाएंगे. जिस दिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन हमारी जीत हो गई थी. उद्धव ठाकरे रिजाइन करके पहले ही गलती कर चुके हैं और उसका यह परिणाम है. चंद घंटे की बात है फैसला सामने होगा.
Shiv Sena MLA Disqualification Update: मुख्यमंत्री शिंदे शाम 6:00 के बाद हिंगोली जिले से मुंबई पहुंचेंगे. अगर तब तक फैसला आ गया तो मुख्यमंत्री एयरपोर्ट VIP गेट के पास मीडिया से बात करेंगे.
Shiv Sena MLA Disqualification News: शिवसेना(UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, "विधानसभा स्पीकर का एक प्रोटोकॉल होता है. अगर विधानसभा स्पीकर एक पीठासीन पद पर बैठे हैं तो अपनी कुर्सी छोड़कर जो आरोपी है जिनपर हमने याचिका दायर की है उनसे जाकर मुलाकात नहीं सकते. फिर वे कहते हैं कि वे फैसला देंगे, यह कौनसा फैसला है यह मैच फिक्सिंग है. PM मोदी महाराष्ट्र आने वाले हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि फैसला आने वाला है... दिल्ली से लेकर यहां तक इस मामले में मैच फिक्सिंग हो रही है..."
Shiv Sena MLA Disqualification Case: शिवसेना विधायकों पर अयोग्यता पर फैसले से पहले अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है. आदित्य ठाकरे ने कहा, संविधान के अनुसार न्याय होना चाहिये. भाजपा नया संविधान बना रही है. हमें संविधान आंबेडकर ने दिया है. स्पीकर का एक प्रोटोकाल होता है. किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है. 'इंडिया' गठबंधन एक है. हमलोग लोकतंत्र के लिये लड़ रहे हैं.
Shiv Sena MLA Disqualification Verdict: शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से ठीक पहले दोपहर 3:00 बजे शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सभी विधायक दक्षिण मुंबई स्थित बालासाहेब ठाकरे भवन जाएंगे. शाम 4 बजे बालासाहेब भवन से सभी विधायक विधान भवन जाएंगे.
Shiv Sena MLAs Row: विधानभवन में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बैठक शुरू कर दी है. विधानभवन के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी गई है. शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में शाम को अयोग्यता का नतीजा सामने आएगा. उससे पहले की प्लानिंग कैसी है? विधानसभा अध्यक्ष इसकी समीक्षा कर रहे हैं.अयोग्यता मामला अब लाइव देखा जा सकता है.
Shiv Sena MLA Disqualification Verdict: हम जिस पार्टी की विचारधरा से जुड़े हुए हैं. जो निर्णय आएगा उसका स्वागत होगा. हम सच्चाई के आधार पर काम कर रहे हैं. सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बहुतमत है. हमें जीत का भरोसा है. उद्धव ठाकरे के मन में बेईमानी है.
Shiv Sena MLA Disqualification: महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, फैसला हमारे पक्ष में आने की उम्मीद, बहुमत हमारे साथ है. स्पीकर से अधिकारिक बैठक हुई है.
Shiv Sena MLA Disqualification Update: शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में फैसला सुनाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "स्पीकर को इस मामले पर कुछ सप्ताह पहले ही निर्णय ले लेना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक विचार-विमर्श के कारण निर्णय में देरी हुई... बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इस अवसर का उपयोग महाराष्ट्र में नेतृत्व परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए करेगा... यह बीजेपी के लिए यह तय करने का समय है कि उनके लोकसभा अभियान का नेतृत्व कौन करेगा... कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 16 विधायकों द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची का उल्लंघन किया गया है और उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए..."
Shiv Sena MLA Disqualification News: शिवसेना विधायक की अयोग्यता पर आज होने वाले फैसले पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा, "अपात्रता की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है... आज उस पर फैसला सुनाया जाएगा. यह निर्णय कानून में जो प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं उनके आधार पर ही लिया जाएगा..."
Shiv Sena MLA Disqualification Case: उद्धव ठाकरे ने पूछा, "अगर जज (नार्वेकर) आरोपी से मिलने जा रहे हैं, तो हमें उस जज से क्या उम्मीद करनी चाहिए?" मुंबई में “यह वह मामला है जो साबित करेगा कि देश में लोकतंत्र बचेगा या नहीं. यह देश में लोकतंत्र के लिए निर्णायक कारक बनने जा रहा है.”
Shiv Sena MLA Disqualification Verdict: शिवसेना विधायकों की अयोग्यता वाले फैसले से पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बड़ा बयान सामने आया है. नार्वेकर ने कहा, आज का फैसला बेंच मार्क होगा. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखकर फैसला होगा. संविधान के तहत फैसला होगा. 10th सेडयुल मामले में आज का निर्णय एक उदहारण बनेगा. आज का निर्णय सभी के लिए अच्छा होगा.
Shiv Sena MLAs Row: महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का बड़ा बयान सामने आया है. नार्वेकर ने कहा, सुनवाई पुरी हो चुकी है. आज निर्णय दिया जायेगा. निर्णय संविधान और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार होगा. इस केस में उचित निर्णय होगा. देश के लिये यह ऐतिहासिक निर्णय होगा.
Shiv Sena MLA Disqualification Verdict: राहुल नार्वेकर ने कहा कि इस प्रकार के आरोप केवल दबाव डालने के लिए किए जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें (उद्धव ठाकरे) इस बात की जानकारी होगी कि एक विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री से किन कारणों को लेकर मिलता है.
उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को लेकर आशान्वित नजर नहीं आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर को 10 जनवरी यानी आज फैसला सुनाने की समय सीमा दी है, वहीं उद्धव ठाकरे ने आशंका जाहिर की है कि हो सकता है आज भी ये फैसला न आए और इसे फिर से चुनावों तक टाल दिया जाए. उद्धव गुट ही विधानसभा अध्यक्ष पर फैसला टालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था. अब स्पीकर के फैसले को लेकर भी उद्धव गुट तैयार है. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-यूबीटी पहले से ही अपने अगले कदम की योजना बना रही है. उनका कहना है कि अगर फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.
विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाने में हुई देरी के लिए स्पीकर राहुल नार्वेकर कई मौकों पर आलोचना झेल चुके हैं. जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सर्वोच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर 2023 तक फैसला सुनाने का निर्देश दिया. उस समय सीमा से कुछ दिन पहले ही 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के लिए 10 जनवरी तक 10 दिनों का विस्तार राहुल नार्वेकर को दिया. विधायकों की अयोग्यता से जुड़े इस फैसले का राज्य में तत्काल और इस साल आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बड़ा राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आज यानी बुधवार 10 जनवरी को महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला सुनाना है. फैसला सुनाने के पहले रविवार को नार्वेकर ने शिंदे के साथ बैठक की थी, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने विरोध भी किया था. उद्धव गुट का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ये फैसला शिंदे गुट के पक्ष में ही जाएगा, जिसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
बैकग्राउंड
Shiv Sena MLA Disqualification: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में बहुप्रतीक्षित फैसले का बेसब्री से इंतजार आज खत्म हो सकता है. मई में शुरू हुए विधायकों की अयोग्यता याचिका पर आज शाम स्पीकर राहुल नार्वेकर फैसला सुना सकते हैं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद गुट को उम्मीद है कि फैसला उनके हित में ही जाएगा, जबकि उद्धव ठाकरे गुट फैसला उनके पक्ष में न आने के बाद की तैयारी किए बैठा है. उद्धव गुट की शिवसेना फैसला उनके खिलाफ आने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है. हालांकि बाकी स्थिति शाम चार बजे तक साफ हो सकती है.
यह मामला जून 2022 में महा विकास अघाडी सहयोगी शिवसेना के विभाजन के बाद उठा, जिसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे को बीजेपी के सहयोग से बनी नई सरकार के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया. उस राजनीतिक भूचाल के बाद शिवसेना के दोनों गुटों ने दल-बदल विरोधी कानूनों, व्हिप का उल्लंघन आदि के तहत एक-दूसरे के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए क्रॉस-याचिकाएं दायर की थीं. इस बीच, चुनाव आयोग ने शिंदे समूह को मान्यता दी थी और उसे शिवसेना का नाम और तीर-धनुष चुनाव चिह्न आवंटित किया था, जबकि ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिव सेना-उद्धव बालासाहेब ठाकरे नाम दिया गया था और जलती मशाल चुनाव चिह्न दिया गया था.
मई में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को असली शिवसेना पर अपना फैसला सुनाने का निर्देश दिया था और फिर उन्हें अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक अपना फैसला देने को कहा था. उस समय सीमा से कुछ दिन पहले, 20 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के लिए 10 जनवरी तक 10 दिनों का विस्तार दिया - जिसका राज्य में तत्काल और इस साल आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बड़ा राजनीतिक प्रभाव हो सकता है. बाद में, एनसीपी का मामला - जो जुलाई 2023 में लंबवत रूप से विभाजित हो गया है - 31 जनवरी तक संभावित फैसले के साथ सामने आने की उम्मीद है, जिसके अपने अलग राजनीतिक परिणाम होंगे.
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