Money Laundering Case: संजय राउत की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित, 2 नवंबर तक जेल में रहना होगा
शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी है. 2 नवंबर को अगली सुनवाई होगी. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था.
Sanjay Raut Bail Plea: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को एक बार फिर से झटका लगा है. कोर्ट ने शिवसेना सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी. ऐसे में संजय राउत की न्यायिक हिरासत भी 2 नवंबर तक बढ़ गई है. मतलब साफ है कि संजय राउत की दिवाली इस बार जेल में मनने वाली है. संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है.
ED ने इस मामले में क्या कहा?
बता दें पात्रा चॉल पुनर्विकास परियोजना से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद राउत ने अपनी जमानत याचिका के लिए कई बार अदालत का दरवाजा खटखटाया लेकिन अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली. इस मामले को लेकर जांच एजेंसी ने अदालत को बताया है कि अब तक संजय राउत को इस घाटोले के कुल पैसों से.27 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है. शिवसेना नेता अपने सहयोही प्रवीण राउत के जरिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे. ईडी की जांच राउत की पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है.
14 सालों में किरायेदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला
साल 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एचडीआईएल (हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) की एक सहयोगी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) को चॉल के लिए एक पुनर्विकास एग्रीमेंट सौंपा था. जिसमें जीएसीपीएल को किरायेदारों के लिए 672 फ्लैट बनाने और कुछ फ्लैट MHADA को देने थे और शेष जमीन निजी डेवलपर्स को बेचने का अधिकार था. हालांकि पिछले 14 सालों में किरायेदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला.