Maharashtra Politics: संजय राउत की बढ़ सकती है मुश्किलें, नासिक में केस दर्ज, शिंदे सरकार को लेकर कही थी ये बात
Maharashtra: संजय राउत ने दावा किया था कि शिंदे सरकार गिर जाएगी. उन्होंने प्रशासन और पुलिस से भी आदेशों का पालन नहीं करने की अपील की थी. इस मामले में पुलिस ने नासिक में केस दर्ज किया है.
Sanjay Raut on Eknath Shinde: शहर की पुलिस ने शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत के खिलाफ मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में सरकार के खिलाफ पुलिस में असंतोष भड़काने का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस निरीक्षक युवराज पाटकी के अनुसार, एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राउत ने 12 मई को सरकारी विश्राम गृह में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस और प्रशासन से मौजूदा सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने की अपील करते हुए दावा किया था कि यह असंवैधानिक है. शिकायतकर्ता ने कहा कि राउत ने दावा किया था कि सरकार तीन महीने में गिर जाएगी.
सांसद संजय राउत पर नासिक में मामला दर्ज
पुलिस ने कहा, मैंने विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट और यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी देखे जिनमें राउत ने दावा किया कि सरकार तीन महीने में गिर जाएगी. उन्होंने प्रशासन और पुलिस से भी अवैध सरकार के आदेशों का पालन नहीं करने की अपील की क्योंकि यह भविष्य में सरकारी अधिकारियों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है. उनके बयानों से पुलिस बल में सरकार के प्रति असंतोष पैदा करने की कोशिश होती है. इस प्रकार शिवसेना (यूबीटी) सांसद के खिलाफ पुलिस (असंतोष के लिए उकसाना) अधिनियम, 1922 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
नासिक सिटी पुलिस के क्या कहा?
पुलिस ने कहा, उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दो दिन पहले सरकारी गृह मंत्रालय ने एक प्रेस वार्ता में राज्य सरकार के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि सरकार अवैध है और इसके नियमों का पालन नहीं करना चाहिए. शिकायत मिलने पर मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में संजय राउत के खिलाफ पुलिस और जनता के बीच विवाद पैदा करने को लेकर IPC की धारा 505(1)(B) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इस बीच, नासिक के पुलिस प्रमुख अंकुश शिंदे ने 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अप्रिय घटनाओं की संभावना को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 के तहत नासिक शहर की सीमा के भीतर निषेधाज्ञा जारी की है. शिंदे ने कहा कि राजनीतिक दलों के एक-दूसरे पर आरोप लगाने और पुतला दहन और नारेबाजी जैसी घटनाओं की आशंका की पृष्ठभूमि में यह आदेश जारी किया गया है. आदेश में लोगों को बंदूक, लाठी, लाठी या लाठी आदि हथियार ले जाने पर रोक है. यह आदेश 29 मई तक लागू रहेंगे.