Rahul Narvekar on Uddhav Thackeray: राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे को बिना इस्तीफा दिए विश्वास प्रस्ताव का सामना करना चाहिए था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया. उन्होंने यह भी कहा कि विश्वास मत का सामना करने की उम्मीद है. वे एबीपी मांझा के कार्यक्रम में बोल रहे थे. राज्य में चल रहे सत्ता संघर्ष की पृष्ठभूमि में राहुल नार्वेकर ने कई मुद्दों पर बात की.


इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा
राष्ट्रपति चुनाव के दौरान सुनील प्रभु ने शिंदे गुट के विधायकों द्वारा व्हिपचं (WHIP) उल्लंघन की शिकायत पर आपत्ति जताई थी. सुनील प्रभु के आवेदन को नरहरि झिरवाल ने लिया, राहुल नार्वेकर के अध्यक्ष बनने के बाद भरत गोगावले ने कहा कि उन्होंने ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ व्हिपचं का उल्लंघन किया है. राहुल नार्वेकर से जब पूछा गया कि कौन सा व्हिपचं सही है तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष के काम पर कोई आपत्ति नहीं जताई है.


अगर सुप्रीम कोर्ट विधायकों को अयोग्य घोषित करता है, तो वे निश्चित रूप से अयोग्य हो जाएंगे. बहुमत होगा तो सरकार बचेगी और नहीं रहेगी तो नहीं बचेगी. राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि किसी विधायक को निलंबित किया जाए, लेकिन अगर स्थिति बनी तो फैसला लेना होगा. 


राज्यपाल हों या कोई और सुप्रीम कोर्ट, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसलिए इनके खिलाफ बयान देने की उम्मीद नहीं की जाती. राहुल नार्वेकर ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 


विधायकों को जल्दबाजी में अयोग्यता नोटिस 
जब विधायकों को अयोग्यता नोटिस दिया जाता है, तो उन्हें वोट मांगने के लिए सात दिनों की अवधि दी जाती है. लेकिन नरहरि झिरवाल ने ऐसा न करते हुए दो दिन का नोटिस दे दिया, राहुल नार्वेकर ने कहा कि यह प्रक्रिया के अनुसार नहीं था. उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्दबाजी थी. 


सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे समूह द्वारा तर्क दिया गया था कि नरहरि झिरवाल को राष्ट्रपति पद की शक्तियाँ दी जानी चाहिए और उन्हें निर्णय लेने देना चाहिए. राहुल नार्वेकर ने कहा कि वह इस तर्क से सहमत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के मौजूद रहने पर ऐसी शक्तियां उपराष्ट्रपति को नहीं दी जा सकती हैं. दूसरी बात, राहुल नार्वेकर ने कहा कि जब वे उपाध्यक्ष थे तब उनके पास कुछ अभ्यावेदन, याचिकाएं और आवेदन आए थे, तो उन पर निर्णय लेना उनके लिए सही नहीं है.


विधायक पार्टी सिंबल पर चुने जाते हैं, वे कई लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. लेकिन अगर कोई पार्टी अध्यक्ष कोई गलत निर्णय लेता है या वे विधायक पार्टी अध्यक्ष के फैसले से सहमत नहीं हैं तो उसे यह अधिकार होना चाहिए. राहुल नार्वेकर ने कहा कि सदन के अंदर का काम विधायक दल को दिया जाना चाहिए. 


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