Shivsena MLAs Disqualification: शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में क्यों हो रही देरी? राहुल नार्वेकर ने दिया ये जवाब
MLAs Disqualification Case: महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में अगली सुनवाई जल्द होने वाली है. इस बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बताया कि फैसला लेने में देरी क्यों हो रही है.
Shiv Sena MLAs Disqualification: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) को सौंपा है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2023 को हुई सुनवाई में इस संबंध में आदेश दिया था. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने पांच महीने बाद भी इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. नतीजतन, उद्धव ठाकरे गुट ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. वहीं, महाविकास अघाड़ी के नेता, ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) समेत कई पार्टी नेता विधानसभा अध्यक्ष की आलोचना कर रहे हैं. इस पर राहुल नार्वेकर ने प्रतिक्रिया दी है.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की प्रतिक्रिया
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर कहा, "कुछ टिप्पणियां मेरी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर दबाव डालने का प्रयास हो सकती हैं. मैं राज्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसी कोई भी टिप्पणी मुझ पर दबाव नहीं डालेगी. चूंकि इसमें कई मुद्दे शामिल हैं, इसलिए निर्णय लेने में समय लग रहा है."
#WATCH | Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar on disqualification petition filed against 16 Shivsena MLAs
— ANI (@ANI) October 9, 2023
" Some comments being made could be an attempt to put pressure on my decision-making process. I want to assure the State that any such comments do not put pressure on… pic.twitter.com/87VWNMBtr8
एनसीपी में टूट का मामला
यहां बता दें, सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता शरद पवार के वफादार जयंत पाटिल द्वारा दायर याचिका को 13 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारवेकर के साथ हस्तक्षेप करने के लिए पार्टी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही की सुनवाई करने की मांग की गई है.