Anil Deshmukh Bail Plea : मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट बेल याचिका को खारिज कर दिया. देशमुख को बीते 2 नवंबर को ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था. वह दिसंबर 2020 और मार्च 2021 के बीच बार मालिकों से बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ द्वारा ली गई कथित रिश्वत का मुख्य लाभार्थी थे.
स्पेशल जज आर एन रोकड़े ने देशमुख की डिफॉल्ट बेल की याचिका को खारिज कर दिया. देशमुख ने अपनी याचिका में कहा था उनकी गिरफ्तारी से 60 दिन की निर्धारित अवधि में चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया गया, इसलिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 167 के तहत तकनीकी आधार पर जमानत मिलनी चाहिए. ईडी ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि आरोप पत्र निर्धारित समय के भीतर दाखिल किया गया था.
आपको बता दें कि अनिल देशमुख व सचिन वाजे दोनों ही फिलहाल जेल में बंद हैं.जो कि एनआई व ईडी द्वारा दायर अलग- अलग केसों के चलते जेल में हैं. यहां बता दें कि बीते साल मार्च में परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख द्वारा कई गैरकानूनी कार्यों में लिप्त होने व सचिन वाजे द्वारा 100 करोड़ रुपए की उगाही करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे.
ED ने दायर 7000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर
प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई के पीएमएलए कोर्ट में दायर 7000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अनिल देशमुख को मुख्य अभियुक्त बनाया है. इसके साथ ही, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के दोनों बेटों का भी इस चार्जशीट में नाम शामिल किया गया है. यहां बता दें कि बीते साल मार्च में परमबीर सिंह ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने पूर्व गृह राज्य मंत्री अनिल देशमुख द्वारा कई गैरकानूनी कार्यों में लिप्त होने व सचिन वाजे द्वारा 100 करोड़ रुपए की उगाही करने जैसे संगीन आरोप लगाए थे.
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