Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकता है शिंदे सरकार के भाग्य का फैसला, इन मामलों पर होनी है सुनवाई
Supreme Court में आज शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर फैसला आ सकता है. इसके साथ ही राज्य की राजनीति में बीते दिनों हुई राजनीतिक घटनाओं से संबंधित कई मामलों पर सुनवाई हो सकती है.
Maharashtra Political Events In SC Today: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सोमवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) में हुई राजनीतिक घटनाओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है, जो एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार के भाग्य का फैसला कर सकती है. शीर्ष अदालत द्वारा इन मुद्दों पर फैसला सुनाए जाने के बाद राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होने की उम्मीद है. इस बीच, राज्य विधानमंडल सचिवालय ने शिवसेना के 55 में से 53 विधायकों, जिसमें शिंदे गुट और पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे गुट के विधायक शामिल हैं, को नोटिस जारी किया है. दोनों खेमे ने एक दूसरे पर स्पीकर पद के चुनाव के दौरान और शिंदे शासन के विश्वास मत द्वारा के दौरान पार्टी द्वारा जारी किए गए व्हिप का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. हालांकि, मुख्यमंत्री शिंदे और पूर्व पर्यावरण मंत्री और युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे को इस कार्रवाई से छूट दी गई है. विधायकों से आरोपों का जवाब मांगा जाएगा.
16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर आज ही फैसला संभव
सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट विश्वास मत के मुद्दे, नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा विधानसभा में मुख्य सचेतक की नियुक्ति और शिवसेना के 16 बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है. ठाकरे खेमे से ताल्लुक रखने वाले सुनील प्रभु ने शिंदे खेमे के भरत गोगावाले को विधानसभा में शिवसेना का मुख्य सचेतक नियुक्त करने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने 16 बागी विधायकों को निलंबित करने की मांग करते हुए एक याचिका भी दायर की है, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं.
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आज की सुनवाई में ये मामले हो सकते हैं शामिल
शुक्रवार को ठाकरे समूह ने शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फैसले का विरोध किया. शिंदे और उनके लोगों ने 25 जून को डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल द्वारा उनमें से 16 को जारी किए गए अयोग्यता के नोटिस को भी चुनौती दी है. 27 जून को, एससी ने अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए सेना के विद्रोहियों को 12 जुलाई तक का समय दिया. इन याचिकाओं पर आज सोमवार को एक साथ सुनवाई हो सकती है.
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