Maharashtra : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के निष्कासित 12 बीजेपी विधायकों को बड़ी राहत दी. सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों के निष्कासन के फैसले पर रोक लगा दी. माननीय कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक व मनमाना करार दिया.


सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा, ''महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक''. गौरतलब है कि बीजेपी के इन विधायकों को तत्कालीन स्पीकर भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक साल तक के लिए निलंबित कर दिया गया था. इसी फैसले को लेकर निलंबित किए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौति थी.






सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा, ''राज्य के विधायिका सचिवालय को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद इसे देखा जाएगा. इसके अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेंगे। यह सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं बल्कि संसद का, देश भर की विधानसभाओं का सवाल है.'' बता दें कि निलंबित किए गए 12 विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल हैं.


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