Maharashtra Politics: NCP के योग्य सांसदों के खिलाफ अयोग्यता याचिका क्यों? सुप्रिया सुले ने अजित पवार गुट पर उठाए सवाल
Maharashtra Politics: याचिका में शरद पवार, सुप्रिया सुले और अमोल कोल्हे का नाम शामिल नहीं है. सुले ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि पाटिल, खान और चव्हाण कुशलता से काम कर रहे हैं, फिर भी उनके नाम याचिका में हैं.
Maharashtra News: शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले ने गुरुवार को इस बात पर आश्चर्य जताया कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुट ने सांसद श्रीनिवास पाटिल, मोहम्मद फैजल, फौजिया खान और वंदना चव्हाण को अयोग्य ठहराने की मांग क्यों की है. सुप्रिया सुले ने कहा कि ये सभी सांसद कुशलतापूर्वक अपना काम कर रहे हैं.
सुले ने उन खबरों पर यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया है कि अजित पवार गुट ने लोकसभा सदस्य श्रीनिवास पाटिल (सतारा से), मोहम्मद फैजल (लक्षद्वीप से) के अलावा साथ ही राज्यसभा सदस्य फौजिया खान और वंदना चव्हाण को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है.
सुप्रिया सुले ने सांसदों का किया बचाव
इस याचिका में पार्टी के संस्थापक और राज्यसभा सदस्य शरद पवार, लोकसभा में बारामती का प्रतिनिधित्व करने वालीं सुप्रिया सुले और शिरूर से लोकसभा सदस्य अमोल कोल्हे का नाम शामिल नहीं किया गया है. सुले ने कहा, 'आश्चर्य है कि पाटिल, खान और चव्हाण के खिलाफ अयोग्यता की याचिका क्यों दायर की गई जो वर्तमान में कुशलता से काम कर रहे हैं. पाटिल 83 साल के हैं. वह बहुत कुशल हैं और पूरा महाराष्ट्र सांसद के रूप में उनका काम जानता है. 83 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ याचिका एक नई बात है जिसे मैं देख रही हूं.'
सुप्रिया सुले ने किया राहुल गांधी का समर्थन
गौरतलब है कि पीएम मोदी को पनौती कहे जाने वाले राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया. इस पर सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी का समर्थन किया और कहा कि वो एक योद्धा हैं, इस नोटिस का ईमानदारी के साथ और सम्मानजनक तरीके से जवाब देंगे.