Maharashtra: अब इस मुद्दे पर सुप्रिया सुले ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, कहा- 'पूरी तरह से फेल...'
Maharashtra News: सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र और महाराष्ट्र दोनों सरकारें पूरी तरफ से फेल रही हैं. कॉलेज छात्रा की रेप और हत्या के मामले पर वो बोल रही थीं.
Mumbi News: एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी और बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया है. 18 साल की कॉलेज छात्रा से रेप और मर्डर की घटना के एक दिन बाद उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकारें पूरी तरह विफल रही हैं. मुंबई में बुधवार (7 जून) को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जब महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने की बात आई तो राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें गंभीर नहीं थीं.
बारामती की सांसद ने दिल्ली में पहलवानों के प्रदर्शन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि हमने देखा कि कैसे पुलिस दिल्ली में प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ पेश आई जो सेक्सुअल हरासमेंट मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे. वहीं मुंबई में एक छात्रा के साथ सरकारी हॉस्टल में रेप होता और उसका मर्डर कर दिया जाता है. उन्होंने दावा किया कि वहां कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी और कैमरे भी नहीं लगे थे.
बता दें कि उपनगरीय बांद्रा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा मंगलवार (6 जून) को दक्षिण मुंबई के चर्नी रोड इलाके में अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई, जबकि इस मामले में आरोपी एक सुरक्षा गार्ड चर्नी रोड स्टेशन के पास रेलवे पटरियों पर मृत पाया गया. पुलिस ने बुधवार को बताया कि युवती से कोई संपर्क न होने पर मंगलवार शाम करीब पांच बजे पुलिस को इस संबंध में सूचित किया गया. इसके बाद, पुलिस चर्नी रोड इलाके स्थित छात्रावास की चौथी मंजिल पर उसके कमरे की तलाशी लेने पहुंची. कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था. पुलिस के भीतर जाने पर छात्रा मृत मिली और उसकी गर्दन पर एक कपड़ा बंधा था. पुलिस ने बताया कि छात्रा उपनगर बांद्रा के एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती थी.
फॉरेंसिक और ‘फिंगरप्रिंट’ विशेषज्ञों के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ही मामले की जांच शुरू कर दी. अधिकारी के मुताबिक, जांच के दौरान पता चला कि छात्रावास का सुरक्षा कर्मी मंगलवार सुबह चर्नी रोड स्टेशन के पास रेल पटरी पर मृत पाया गया, जो इस मामले में संदिग्ध था. उन्होंने बताया कि छात्रा के रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और छात्रा की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.