Modi Surname Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मिली राहत, सुप्रिया सुले बोलीं- 'संसद में स्वागत है'
Rahul Gandhi Defamation Case: एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का संसद में स्वागत है.
SC Decision on Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सजा पर रोक लगा दी है और इसके तहत अब उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई. कोर्ट के इस फैसले के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई हैं. कांग्रेस ने इसे सत्य की जीत बताया है तो वहीं अब एनसीपी नेता सुप्रिया सुले (Supriya Sule) ने भी 'सत्यमेव जयते' लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया. ''सत्यमेव जयते! सत्य की आवाज को कोई दबा नहीं सकता. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी जी को लेकर दिए गए फैसले का स्वागत है. राहुल गांधी जी का संसद में स्वागत है.''
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कही यह बात
बता दें कि मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस बीआर गवई, पीएस नरसिम्हा और संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है. अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है, दोषसिद्धि के आदेश को अंतिम फैसले तक रोके रखने की जरूरत है.
गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी मांग
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की थी जिसमें उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. मोदी सरनेम वाली टिप्पणी पर दर्ज किए गए मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी जिसे गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था. मानहानि का यह मुकदमा गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने दायर किया था. राहुल गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान यह टिप्पणी की थी.