Maharashtra News: महाराष्ट्र के ठाणे (Thane) जिला अदालत ने 44 साल के एक कोचिंग टीचर को किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश माहेश्वरी बी पटवारी ने नवी मुंबई (Mumbai) के कोपरखैरने निवासी संजय भागचंदानी को यौन अपराध अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है. साथ ही जज ने आरोपी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.



वीडियो वायरल करने की धमकी दी
स्पेशल पब्लिक प्रासीक्यूटर विवेक काडू ने कहा कि पीड़िता 17 साल की थी तब एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था जहां भागचंदानी अकाउंटेंसी पढ़ाते थे. प्रासीक्यूटर ने कहा कि अक्टूबर 2019 में वह लड़की को अपने घर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया. प्रासीक्यूटर का कहना है कि बाद में उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया और कई मौकों पर उसके साथ बलात्कार किया.



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कोर्ट ने कहा सजा से लोगों को सबक
लड़की ने आखिरकार अपने माता-पिता को इस घटना के बारे में बताया और उन्होंने पुलिस से शिकायत की जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता और समाज के मनोबल पर इसके परिणाम इस तरह के हैं कि इससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. सजा ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को सबक मिल सके.


पिछले महीने भी हुई थी रेप की घटना
वहीं पिछले महीने ठाणे जिले में 16-वर्षीय लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने जानकारी दी थी कि 26 अगस्त को हुई इस घटना में एक आरोपी मर्चेंट नेवी का कर्मचारी था, जबकि दूसरा हिस्ट्रीशीटर था. ठाणे अपराध शाखा (यूनिट पांच) के एक अधिकारी के मुताबिक आरोपी लड़की को भिवंडी के काल्हेर में स्थित एक फ्लैट में ले गए. पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने लगे. आरोपियों ने उसके हाथ बांध दिए और विरोध करने पर एक आरोपी ने उसे दांत से काट लिया. उन्होंने बताया कि आरोपियों की पहचान सचिन कांबले (30), आकाश कनौजिया (22) और आसु (20) के रूप में हुई है.





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