Maharashtra News: मराठी अभिनेत्री केतकी चितले (Ketaki Chitale) को जमानत देने के अपने विस्तृत आदेश में, महाराष्ट्र की ठाणे(Thane) सत्र अदालत ने कहा कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते समय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया. चितले को एक महीने पहले फेसबुक पर कथित रूप से एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अपमानजनक कविता पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.


अदालत ने बुधवार को उनके वकीलों द्वारा प्रस्तुत की गई एक दलील के बाद उसे जमानत दे दिया जिसमें कहा गया कि एक्ट्रेस को गिरफ्तार होने से पहले कानून द्वारा आवश्यक नोटिस नहीं भेजा गया था. ठाणे अदालत ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि मामले के दस्तावेजों से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अर्नेश कुमार के फैसले में जारी किए गए निर्देशों में नोटिस जारी करने की आवश्यकता के नियम का ठीक से पालन नहीं किया गया.


चितले, गुरुवार को जेल से हुईं रिहा


अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में नासिक निवासी 22 वर्षीय निखिल भामरे को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा राहत प्रदान करने पर भी विचार किया, जिस पर इसी तरह का अपराध दर्ज किया गया था. अदालत ने कहा कि पुलिस ने शुरू में चितले की जमानत याचिका का विरोध किया था, लेकिन जांच अधिकारी ने बाद में अनापत्ति दे दी थी. अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि जांच व्यावहारिक रूप से पूरी हो गई है, अब आवेदक को हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है. चितले गुरुवार को जेल से रिहा हुईं.


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एक्ट्रेस पर कई जगह पर दर्ज हुए थे मामले


मई में, चितले ने कथित तौर पर अपने फेसबुक अकाउंट पर एक कविता साझा की थी, जिसमें एक शख्स का उल्लेख था और इसमें केवल एक उपनाम (पवार) और एक उम्र (80) का उल्लेख किया गया था. लेकिन इसने उन शारीरिक बीमारियों का भी जिक्र किया, जिनसे 81 वर्षीय एनसीपी प्रमुख पीड़ित हैं. कलवा में दर्ज प्राथमिकी के अलावा, चितले को पुणे और पिंपरी सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी प्राथमिकी का सामना करना पड़ा. चितले ने पिछले हफ्ते अपने खिलाफ 20 से अधिक प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.


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