Thane News: महाराष्ट्र (Maharashtra) में कोविड-19 (Covid19) मरीज के परिजन से इलाज के लिए दवा की व्यवस्था करने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके चाचा को ठाणे जिले के मुम्ब्रा कस्बे में निगम द्वारा संचालित अस्पताल में पिछले साल 29 अगस्त को भर्ती कराया गया था.


शिकायत के मुताबिक चिकित्सक ने इलाज के लिए ‘एंटीबॉडी कॉकटेल’ (Antibody Cocktail) इंजेक्शन लिखा था जिसके बाद मरीज का भतीजा आरोपी के संपर्क में आया जिसकी पहचान नयनसिंह चौहान के तौर पर की गई है. शिल डायघर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने खुद को दवा कंपनी सिपला का मार्केटिंग हेड बताया और 59,750 रुपये में इंजेक्शन देने की पेशकश की.


उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने राशि का भुगतान कर दिया लेकिन उसे दवा की आपूर्ति नहीं की गई. अधिकारी ने बताया कि मरीज की 16 सितंबर को मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि बाद में मरीज के भतीजे ने आरोपी से रुपये वापस मांगे लेकिन उसे रुपये नहीं लौटाए गए. उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने दवा कंपनी से भी संपर्क किया जहां पता चला कि आरोपी उनका कर्मचारी नहीं है.


अधिकारी ने बताया कि पीड़ित ने शुक्रवार को आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-420 (धोखाधडी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि अबतक मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है और पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है.


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