Tipu Sultan Birth Anniversary: 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाने को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि क्या जयंती मनाने पर कोई रोक है. साथ ही हाई कोर्ट ने पुणे ग्रामीण पुलिस को इस मौके पर रैली निकालने की अनुमति की मांग संबंधी एक अर्जी पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंता किसी रैली के लिए मंजूरी नहीं देने का आधार नहीं हो सकती है.
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस एस जी दिगे की खंडपीठ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी (एआईएमआईएम) की पुणे इकाई के अध्यक्ष फैयाज शेख की याचिका पर सुनवाई कर रही है. याचिका में पुलिस को टीपू सुल्तान, स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद की जयंतियों और संविधान दिवस पर रैली निकालने की अनुमति का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
याचिका में क्या है दावा?
याचिका में कहा गया है कि पुणे ग्रामीण पुलिस ने रैली की अनुमति नहीं दी और याचिकाकर्ता को सार्वजनिक स्थान के बजाय निजी जगह पर इसे मनाने को कहा. पुलिस ने कहा था कि ऐसी रैलियों से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जायेगी.
तब हाई कोर्ट ने कहा, ‘‘क्या टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कोई प्रतिबंध है? हम समझते हैं कि कानून और व्यवस्था का हवाला देते हुए किसी विशेष क्षेत्र में रैली की अनुमति नहीं दी जा सकती. आप (पुलिस) उनसे (याचिकाकर्ता को) मार्ग बदलने के लिए कह सकते हैं.’’
हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस मार्ग तय कर सकती है और अगर कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल होता है या कानून और व्यवस्था की कोई समस्या होती है, तो कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.
टीपू सुल्तान का जन्म एक दिसंबर 1751 में हुआ था.
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