Maharashtra News: एकनाथ शिंदे के सीएम बनने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, 11 जुलाई को होगी सुनवाई
Maharashtra के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे की नियुक्ति को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया.
Uddhav Camp Moves To Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की एक नई याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला किया. शिवसेना नेता सुभाष देसाई की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि वे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए आने वाली अन्य लंबित याचिकाओं के साथ नई याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को चुनौती दे रहे हैं.
एक और मामले में होनी है सुनवाई
शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विधायकों के एक वर्ग द्वारा बगावत के परिणामस्वरूप महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई थी. यह तब हो रहा है जब उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और एकनाथ शिंदे समूह के उम्मीदवार को पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने के नए महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने इसे 11 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, जब अदालत गर्मी की छुट्टी के बाद फिर से खुलेगी.
शिंदे गुट ने उद्धव गुट से मिलने की जताई इच्छा
इस बीच इधर शिवसेना विधायक दीपक केसरकर जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले पार्टी गुट के प्रवक्ता भी हैं, ने गुरुवार को उद्धव ठाकरे से मिलने की इच्छा व्यक्त की, यदि ठाकरे किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के बिना बागी विधायकों को सीधे बुलाते हैं. उन्होंने ठाकरे को सलाह दी कि अगर पार्टी को बचाना है तो वे "अपने आसपास के बिचौलियों और द्वारपालों" से दूर रहें. केसरकर, एकनाथ शिंदे के आधिकारिक तौर पर मंत्रालय में मुख्यमंत्री बनने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.