Shiv Sena MLAs Disqualification: महाराष्ट्र में झटके के बीच उद्धव ठाकरे गुट के लिए राहत की खबर आई है. दरअसल, शिंदे गुट ने उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य करने की मांग की थी. अपने फैसले में स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट की मांग को खारिज कर दिया. यानी शिंदे गुट के 16 विधायकों के साथ उद्धव गुट के 14 विधायक भी योग्य करार दिए गए.
कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे गुट के लिए झटके और राहत दोनों का दिन रहा. लेकिन शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य न करार दिया जाना उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. इस फैसले पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि स्पीकर राहुल नार्वेकर ने मौका परस्ती दिखाई. उन्होंने कहा कि वही होता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मंजूर होता है.
शिंदे गुट के विधायकों पर स्पीकर ने क्या कहा?
- महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर अपना आदेश पढ़ना शुरू किया.
- महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नार्वेकर ने कहा: याचिकाकर्ता (उद्धव गुट) के इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि 2018 के पार्टी संविधान पर निर्भर किया जाना चाहिए.
- चुनाव आयोग द्वारा प्रदत्त शिव सेना का संविधान वास्तविक संविधान है, जिसे शिवसेना का संविधान कहा जाएगा.
- शिवसेना के 2018 के संविधान पर विचार करने की उद्धव ठाकरे गुट की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती.
- शिवसेना का संविधान नेतृत्व संरचना की सीमा की पहचान को लेकर प्रासंगिक है.
- 1999 का संविधान वह है जो प्रतिद्वंद्वी समूहों की उत्पत्ति से पहले शिवसेना द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया गया था.
- शिवसेना ‘प्रमुख’ के पास किसी भी नेता को पार्टी से निकालने की शक्ति नहीं है.
- विधानसभा में शिंदे गुट को शिवसेना के 55 में से 37 विधायकों का समर्थन था.