Stalin Sanatana Dharma Remark: महाराष्ट्र पुलिस ने तमिलनाडु के मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म पर उनके हालिया विवादास्पद बयान के लिए एफआईआर दर्ज की है. प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) मंगलवार रात 11 बजे मीरा रोड निवासी 38 वर्षीय नागनाथ कांबले की शिकायत पर दर्ज की गई, जो विद्याविहार स्थित एक कंपनी में डेटा पर्यवेक्षक के रूप में काम करते हैं. 4 सितंबर को एक अंग्रेजी अखबार में स्टालिन के बयान के बारे में पढ़ने के बाद कांबले ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
इन धाराओं में केस दर्ज
स्टालिन पर धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 295ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक मान्यताओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना.
एफआईआर में इस नेता का नाम भी शामिल
पिछले हफ्ते उदयनिधि पर उत्तर प्रदेश के रामपुर में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था. उदयनिधि की टिप्पणी का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का भी नाम एफआईआर में शामिल किया गया था. उन पर शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था.
स्टालिन ने अपने बयान में क्या कहा था?
स्टालिन ने 2 सितंबर को चेन्नई में एक कार्यक्रम में सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिया और इसे "डेंगू, मलेरिया, बुखार और कोरोना" के बराबर बताया. मीरा रोड एफआईआर में कहा गया है कि उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म का केवल विरोध नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे खत्म कर दिया जाना चाहिए.