Maharashtra: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत, कहा- यह लोकतंत्र की जीत है
Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया और इसे लोकतंत्र के हक में बताया है.
Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायकों को एक बड़ी राहत देते हुए विधानसभा से उनके निष्कासन के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया और इसे लोकतंत्र के हक में बताया है.
इसे लेकर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बता कर सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारा है. माननीय कोर्ट ने सरकार के12 विधायकों को निलंबित करने के फैसले को अवैध और तर्कहीन बताया. सरकार को इससे शर्म आनी चाहिए.'' उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से सवैंधानिक अधिकारों की रक्षा की है.
We welcome Supreme Court's decision. SC has slapped the unconstitutional behaviour of Maharashtra govt and called the act of suspending 12 MLAs as illegal and irrational and govt should be ashamed of it: Maharashtra LoP and BJP leader Devendra Fadnavis pic.twitter.com/RVZrsG3ief
— ANI (@ANI) January 28, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बताया असवैंधानिक
सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों के निष्कासन के फैसले पर रोक लगा दी. माननीय कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक व मनमाना करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा, ''महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक''. गौरतलब है कि बीजेपी के इन विधायकों को तत्कालीन स्पीकर भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक साल तक के लिए निलंबित कर दिया गया था. इसी फैसले को लेकर निलंबित किए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौति थी.
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