Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायकों को एक बड़ी  राहत देते हुए विधानसभा से उनके निष्कासन के फैसले पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया और इसे लोकतंत्र के हक में बताया है. 


इसे लेकर नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ''हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसला का स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बता कर सरकार के मुंह पर एक तमाचा मारा है. माननीय कोर्ट ने सरकार के12 विधायकों को निलंबित करने के फैसले को अवैध और तर्कहीन बताया. सरकार को इससे शर्म आनी चाहिए.'' उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से सवैंधानिक अधिकारों की रक्षा की है. 






सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बताया असवैंधानिक


 सुप्रीम कोर्ट ने इन विधायकों के निष्कासन के फैसले पर रोक लगा दी. माननीय कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक व मनमाना करार दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर कहा, ''महाराष्ट्र विधानसभा के 12 भाजपा विधायकों को जुलाई 2021 में हुए सत्र की शेष अवधि के बाद तक के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव असंवैधानिक''. गौरतलब है कि बीजेपी के इन विधायकों को तत्कालीन स्पीकर भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में एक साल तक के लिए निलंबित कर दिया गया था. इसी फैसले को लेकर निलंबित किए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौति थी.


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