मुजफ्फरनगर, एजेंसी। मुजफ्फरनगर में मेडिकल स्टोर के मालिक की गोली मारकर हत्या करने का एक आरोपी कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है. जिसके कारण उसे पुलिस रिमांड पर नहीं भेजा जा सका. पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.


बता दें कि जिले के मोरना गांव में 17 सितंबर को मेडिकल स्टोर मालिक अनुज करनवाल की कुछ लोगों ने उसके घर गोली मारकर हत्या कर दी थी.


पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त पिस्तौल को बरामद करने के लिए आरोपी की रिमांड की अनुमति देने की मांग की थी. हालांकि, आरोपी के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण वे एसा नहीं कर सके.


नहीं दी रिमांड की इजाजत
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रविकांत ने जेल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों को पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी है क्योंकि अभियुक्त कोविड-19 से संक्रमित पाया गया और अदालत में पेश नहीं हो सकता है. पुलिस के आवेदन पर सुनवाई के लिए अदालत ने आरोपी को तलब किया था.


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