पटना: पटना जिले में कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिलाधिकारी  कुमार रवि ने 7 दिनों का लॉकडाउन लागू किया है. इसे 10 जुलाई से 16 जुलाई तक पूरे जिले में लागू किया गया है. जानिए इस दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा? लॉकडाउन में कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थानों को बंद रखा गया है.


क्या-क्या खुलेंगे?


-लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को चालू रखा गया है.
-कृषि ,पशुपालन, वानिकी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं को लॉकडाउन से अलग रखा गया है.
-रेलवे और वायु सेवा के परिचालन से संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे.
-पब्लिक ट्रांसपोर्ट से संबंधित वाहनों का परिचालन पूर्ववत जारी रहेगा.
-पीडीएस राशन की दुकानें, ग्रॉसरी, फल, सब्जी ,दूध एवं दूध बूथ, मीट ,मछली ,पशु चारे से संबंधित दुकाने खुली रहेंगी.
किंतु फल, सब्जी ,मांस, मछली की बिक्री के लिए लॉकडाउन के दौरान समयावधि का निर्धारण किया गया है. इसके तहत दुकानें सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तक और शाम 4:00 से 7:00 बजे तक ही खुली रहेंगी. अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए समयावधि का निर्धारण नहीं है.
-हॉस्पिटल और मेडिकल से संबंधित सेवाएं पूर्ववत चालू रहेगी.
-बैंक इंश्योरेंस और एटीएम, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन ,इंटरनेट सर्विस, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सर्विस, आईटी एवं आईटी से जुड़ी सेवाएं.
-पेट्रोल पंप ,एलपीजी गैस की सेवा शुरू रहेगी.
-बिजली का उत्पादन, हस्तांतरण एवं वितरण इकाई एवं सेवाएं.
-ई-कॉमर्स के माध्यम से डिलीवरी जैसे फूड ,फार्मासिस्टकल्स, मेडिकल सामग्री.
-प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं, इंडस्ट्रियल इस्टैब्लिशमेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस की सेवाएं चलती रहेंगी.
-कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सर्विसेज.
-अन्य सभी प्रतिष्ठानों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू.


केंद्र सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन इसके तहत निम्न कार्यालय खुले रहेंगे


-सुरक्षा ,केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, कोषागार ,जनोपयोगी सेवाएं (सीएनजी एलपीजी पीएनजी) आपदा प्रबंधन ,बिजली उत्पादन एवं ट्रांसमिशन इकाई, पोस्ट ऑफिस, एनआईसी, अर्ली वार्निंग एजेंसी.


राज्य सरकार के  दफ्तर बंद रहेंगे किंतु आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे


-पुलिस ,होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन ,निर्वाचन और जेल की सेवाएं चालू रहेंगी.
-जिला प्रशासन और कोषागार
-बिजली ,जल और स्वच्छता
-नगर निकायों में आवश्यक सेवा से जुड़े हुए स्टाफ
उक्त सरकारी कार्यालयों में कर्मियों की न्यूनतम उपस्थिति के साथ कार्य करने की व्यवस्था. अन्य सभी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था.


अन्य जरूरी जानकारी


-हॉस्पिटल एवं मेडिकल प्रतिष्ठान / सरकारी एवं निजी स्तर पर डिस्पेंसरी ,केमिस्ट एवं मेडिकल सामग्री की दुकानें लैबोरेट्री ,क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि की सेवाएं जारी रहेंगी.
-सभी पूजा स्थलों को पब्लिक के लिए बंद रखा गया है. पूजा स्थलों पर भीड़ भाड़ नहीं लगाई जाएगी.
-कंटेनमेंट जोन के बाहर अन्य सभी प्रकार की गतिविधियां. अनलाक -2 गृह मंत्रालय द्वारा 26 जून को निर्गत पत्र/गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत 30 जून के पत्र के माध्यम से विनियमित किए जाएंगे.
-होटल, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर इत्यादि को थानाध्यक्ष द्वारा नोटिस निर्गत किया जाएगा कि किसी भी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति सीमित संख्या में (कैटरिंग स्टाफ के अतिरिक्त) ही सम्मिलित हो सकेंगे. निमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर बुलाए जाने वाले समारोहों की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को देना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा. ऐसे सामाजिक एवं पारिवारिक समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा.


स्थानीय थानाध्यक्ष इस आशय की पूर्व सूचना निर्गत करेंगे कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर होटल, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल अथवा विवाह परिसर को बंद करा दिया जाएगा. प्रयास किया जाएगा एक होटल, बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, कम्युनिटी हॉल या विवाह परिसर में एक समय में यथासंभव एक ही समारोह आयोजित किया जाए.


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