प्रयागराज, एबीपी गंगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब वकीलों को हाजिर रहकर बहस करने की इजाजत मिल सकेंगे. पिछले दो हफ्तों से वकीलों को ये अनुमति नहीं थी. इसीलिए वकील वर्चुअली ही बहस में उपस्थित होते थे. लेकिन अब वे कोर्ट में मौजूद रहकर बहस कर सकेंगे. इससे पहले वर्चुअल बहस का निर्णय प्रयागराज शहर में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए लिया गया था. जिसके बाद चीफ जस्टिस ने वकीलों को शारीरिक रूप से कोर्ट में मौजूद रहने की इजाजत दे दी.


चीफ जस्टिस द्वारा जारी आदेश में यह भी निर्णय लिया गया है कि मुकदमों का दाखिला भी वकील मैनुअल कर सकेंगे. हालांकि, इसके साथ ही साथ वकीलों को ई- फाइलिंग से केस दाखिल करने की छूट जारी रहेगी. निर्णय में यह भी कहा गया है कि वकील शारीरिक रूप से उपस्थित होकर कोर्ट में बहस कर सकेंगे लेकिन अगर कोई वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई की मांग करेगा तो उसे भी ऐसा करने की छूट जारी रहेगी.


मालूम हो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार अर्जेन्ट केसों की ही सुनवाई हो पा रही थी. इसके लिए वकीलों को अर्जेंसी की अर्जी कोर्ट में लगानी पड़ रही थी. अर्जी स्वीकार होने के बाद चीफ जस्टिस द्वारा नामित पीठ ऐसे मुकदमों की सुनवाई कर रही थी. इस व्यवस्था के चलते आम मुकदमों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी. मुकदमों की सुनवाई न हो सकने से परेशान वकीलों ने मांग की थी कि कोर्ट में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था शुरू की जाए.


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