उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने नोयडा के रहने वाले अभीष्ट गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अभीष्ट गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के अंदर निजी स्कूलों से मासिक फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने याचिकर्ता अभीष्ट गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनः अपील करने को कहा.


इलाहाबाद हाइकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है याचिका


नोएडा निवासी अभीष्ठ गुप्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सर्वप्रथम याचिका दायर कर के यूपी के निजी स्कूलों द्वारा मासिक फीस वसूली पर रोक लगाने की बात की थी जिस पर 22 जून को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकर्ता के वकील से पूछा निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूल करने से याचिकर्ता को क्या दिक्कत है जिसका स्पष्ट जवाब न दे पाने के कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था.


इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज होने के बाद याचिकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनः अपील करने को कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया है अब याचिकर्ता अभीष्ठ गुप्ता का कहना है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुनः याचिका दायर करेंगे.


31 अगस्त तक बंद है स्कूल


देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च से लागू हुए लॉक डाउन के बाद से अब तक स्कूल और कॉलेज नही खुले है और अभी फिलहाल 31 अगस्त तक स्कूल बंद है. ऐसे में कई सारे स्कूल छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन करा रहे है, जबकि कई सारे अभिवावक का मानना है जब स्कूल बंद है तो ऐसे में वो मासिक फीस क्यो दे निजी स्कूलों को.


स्कूल खोलने को लेकर केंद्र ने मांगा है सुझाव


केंद्रीय शिक्षा मंत्रलाय ने स्कूल को दोबारा खोलने के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगा है जिसपर सभी राज्यों से ये पूछा गया है. कब से स्कूल खोला जाए और कोरोना के मद्देनजर सुरक्षा के क्या उपाय किये जा सकते है जिस पर तमाम राज्यो को अभी अपना सुझाव देना है.