1984 दंगे से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार के बरी होने पर सुखबीर बादल बोले- 'ये दर्दनाक और हैरान करने वाला'
Sajjan Singh Acquitted: कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन सिंह को 1984 के सिख विरोधी दंगा से जुड़े एक मामले में दिल्ली की अदालत ने बरी कर दिया है. इस पर सुखबीर सिंह बादल की प्रतिक्रिया आई है.
![1984 दंगे से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार के बरी होने पर सुखबीर बादल बोले- 'ये दर्दनाक और हैरान करने वाला' 1984 riot case Sukhbir Singh Badal dubbed the acquittal of former congress mp sajjan kumar as painful 1984 दंगे से जुड़े एक मामले में सज्जन कुमार के बरी होने पर सुखबीर बादल बोले- 'ये दर्दनाक और हैरान करने वाला'](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/09/20/cc1c363d32f222a7c0cd7de91122a8791695228969081490_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Punjab News: शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल (Sukhbir Singh Badal) ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों (Anti Sikh Riot) से जुड़े एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को बरी किए जाने को दर्दनाक करार दिया है. सज्जन को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है. बता दें कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी जिसके बाद सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे.
न्यूज़ एसेंजी पीटीआई के मुताबिक, सुखबीर सिंह बादल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''कांग्रेस नेता का बरी होना दर्दनाक और हैरान करने वाला है. इससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है.'' उन्होंने कहा कि सज्जन सिंह का बरी होना सिख समुदाय के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है. उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले को साबित नहीं कर पा रहे हैं उसे स्पष्टीकऱण देना होगा. चाहे ऐसा अभियोजना पक्ष की मिलीभगत से हो रहा है या फिर अय़ोग्यता की वजह से, यह घटनाक्रम एक सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है.
न्याय के लिए लड़ती रहेगी हमारी पार्टी- बादल
अकाली दल के नेता बादल ने कहा कि सिख समुदाय 1984 के दंगा मामले में पिछले 40 साल से न्याय का इंतजार कर रहा है. उन्होंने आगे कहा, ''हत्यारों को न्याय के कटघरे में ला पाने की सरकार की असमर्थता से देश का नाम खराब हो रहा है.'' उन्होंने साथ ही सिख समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी पार्टी 1984 दंगे के पीड़ितों को सहायता देना जारी रखेगी और जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती तब तक इसके लिए लड़ती रहेगी.
संदेह का लाभ देते हुए बरी हुए सज्जन कुमार
बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 'संदेह का लाभ' देते हुए सज्जन कुमार को बरी किया है. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दो अन्य आरोपियों वेद प्रकाश पियाल और ब्रह्मानंद गुप्ता को भी बरी कर दिया है. अदालत का कहना है कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ हत्या और दंगे के आरोप साबित करने में विफल रहा है.
ये भी पढ़ें- Women Reservation Bill: हरसिमरत कौर बोलीं- 'जब महिला आरक्षण बिल लाया गया तो बहुत उत्साह था लेकिन जैसे ही...'
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)