Balbir Singh Criminal Case: पटियाला ग्रामीण से आप विधायक बलबीर सिंह को आपराधिक मामले में तीन साल की सजा हुई
Punjab News: पटियाला ग्रामीण से आप विधायक बलबीर सिंह को 2011 के एक मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसी मामले में उनके बेटे और पत्नी को भी सजा हुई है.
Punjab News: पंजाब की पटियाला ग्रामीण विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉक्टर बलबीर सिंह को बड़ा झटका लगा है. बलबीर सिंह को आपराधिक मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई है. बलबीर सिंह के अलावा इसी मामले में उनकी पत्नी, बेटे और एक अन्य को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा कोर्ट ने सभी दोषियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
डॉक्टर बलबीर सिंह के खिलाफ 13 जून 2011 को अपनी पत्नी की बहन की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था. रुपिंदर कौर और उनके पति मेवा सिंह ने बलबीर सिंह पर मारपीट के आरोप लगाए थे. मेवा सिंह का आरोप था कि बलबीर सिंह ने उन पर तब हमला किया जब वो चमकौर साहिब में अपने खेतों में फसल की बुआई कर रहे थे.
बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में डॉक्टर बलबीर सिंह पटियाला ग्रामीण सीट से विधायक चुने गए हैं. बलबीर सिंह ने कांग्रेस के मोहित मोहिंद्रा को विधानसभा चुनाव में 53,474 वोट के बड़े अंतर से मात दी थी.
विधायकी गंवाने का मंडरा रहा है खतरा
लेकिन अब तीन साल की सजा होने के बाद डॉक्टर बलबीर सिंह पर विधायकी खोने का खतरा मंडरा रहा है. नियम के मुताबिक किसी भी जन प्रतिनिधि को आपराधिक मामलों में दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है.
बलबीर सिंह को अगर सदस्यता गंवानी पड़ती है तो यह भगवंत मान की सरकार के लिए भी झटका होगा. सदस्यता जाने की स्थिति में पटियाला ग्रामीण विधानसभा सीट पर 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा. अगर ऐसा होता है तो यह भगवंत मान की सरकार के कामकाज का इंतिहान भी साबित हो सकता है.