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शपथ के लिए जेल से निकलने के बाद परिवार से मिल सकेंगे सांसद अमृतपाल सिंह लेकिन...जानें शर्त

Amritpal Singh News: पैरोल की शर्तों के मुताबिक 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह को अपने परिवार से मिलने की इजाजत दी जाएगी. लेकिन दिल्ली को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी.

Amritpal Singh On Parole: पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले अमृतपाल सिंह को पैरोल पर दिल्ली लाया जा रहा है. असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए पैरोल मिली है. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उसे अपने परिवार से मिलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन उन्हें दिल्ली को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी.

पंजाब के अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी उनके पैरोल आदेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में रहने के दौरान, न तो अमृतपाल सिंह और न ही उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य किसी भी तरह की मीडिया के सामने बयान दे सकते हैं. उसे पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था.

वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में बंद रहते हुए हाल के लोकसभा चुनावों में पंजाब में खडूर साहिब लोकसभा सीट जीती थी. वो शुक्रवार (5 जुलाई) को शपथ लेने वाले हैं. सूत्रों ने बुधवार को बताया कि शपथ लेने के लिए उन्हें असम से दिल्ली लाया जा रहा है और उसकी चार दिनों की पैरोल अवधि 5 जुलाई से शुरू हो रही है.

पैरोल में किन-किन शर्तों का जिक्र

  • अमृतपाल सिंह के पैरोल आदेश में 10 शर्तों का जिक्र है. इसमें कहा गया है कि अस्थायी रिहाई की अवधि में यात्रा के लिए लिया गया समय शामिल होगा. डिब्रूगढ़ की सेंट्रल जेल से नई दिल्ली और वापसी तक.
  •  पैरोल की अवधि के दौरान अमृतपाल सिंह नई दिल्ली के अलावा किसी भी स्थान के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी.
  • अमृतपाल सिंह या उनके किसी भी रिश्तेदार को किसी भी तरह की वीडियोग्राफी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 
  • अमृतपाल का बयान या ऐसे किसी भी बयान को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित नहीं किया जाएगा.
  • आदेश के अनुसार, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक कोई भी गतिविधि करने या कोई बयान देने से भी परहेज करेगा.
  • अमृतपाल के रिश्तेदारों को पंजाब बंदी (हिरासत की स्थिति) आदेश, 1981 की धारा 2 (सी) के तहत, नई दिल्ली में रहने की अवधि के दौरान उनसे मिलने की अनुमति दी जाएगी.
  • अमृतपाल सिंह के लिए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर, आदेश में कहा गया है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी), अमृतसर (ग्रामीण) द्वारा उचित समझी जाने वाली संख्या में पुलिस कर्मी उनके साथ रहेंगे. 
  • ये सुरक्षाकर्मी अमृतपाल के साथ उस वक्त तक रहेंगे जब तक वह अपनी हिरासत की अवधि को जारी रखने के लिए वो जेल नहीं लौटता.
  • आदेश में कहा गया है कि उस समयावधि के लिए, जब अमृतपाल सिंह संसद के परिसर में मौजूद हों, उनके साथ उतनी संख्या में पुलिस कर्मी या अन्य सुरक्षा कर्मी होंगे, जितनी लोकसभा महासचिव द्वारा अनुमति दी गई हो.
  • उस अवधि के दौरान, जब अमृतपाल सिंह की संसद के परिसर में जरुरत नहीं होगी, उसे नई दिल्ली में ऐसी जगह पर रखा जाएगा, जो अलग-अलग सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एसएसपी, अमृतसर (ग्रामीण) द्वारा उचित समझा जाएगा.

अमृतसर जिला मजिस्ट्रेट घमश्याम थोरी ने बुधवार को मीडिया को बताया था कि अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ 5 जुलाई से चार दिन या उससे कम समय के लिए पैरोल दी गई है, जिसके बारे में डिब्रूगढ़ के जेल अधीक्षक को सूचित कर दिया गया है.

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