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1 साल 2 महीने 12 दिन के बाद जेल से संसद पहुंचे अमृतपाल सिंह, कभी पंजाब पुलिस की उड़ाई थी नींद
Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह 1 साल 2 महीने 12 दिन के बाद जेल से बाहर निकले, लेकिन वे अपने घर नहीं जा सकते. 4 दिन की पैरोल के दौरान उन्हें पुलिस के सख्त पहरे में दिल्ली में ही रहना होगा.
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Amritpal Singh: वारिस पंजाब दे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने आज सांसद पद की शपथ ली. उन्होंने खडूर साहिब लोकसभा सीट से बड़ी जीत दर्ज की है. आज (शुक्रवार, 5 जुलाई) सुबह उन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल से दिल्ली लाया गया. अमृतपाल सिंह ने 1 साल 2 महीने 12 दिन के बाद जेल से बाहर कदम रखा.
सांसद पद की शपथ ग्रहण के लिए अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ 4 दिन की पैरोल दी गई है. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत अमृतपाल सिंह को पिछले साल 23 अप्रैल को मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था.
36 दिन तक पंजाब पुलिस के लिए बना था सिरदर्द
बता दें कि 23 फरवरी 2023 को अमृतपाल सिंह अमृतसर के अजनाला थाने में अपने समर्थकों के साथ घुस गया था. इस दौरान काफी हंगामा भी हुआ था और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. इसको लेकर अमृतपाल सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था.
18 मार्च को पंजाब पुलिस जब अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था. जिसके बाद पंजाब पुलिस ने उसे खोजने के लिए पंजाब के साथ-साथ दिल्ली, राजस्थान, यूपी और हरियाणा में भी छापेमारी की.
पंजाब ने जारी किया था अलर्ट
पुलिस को यह भी शक था कि अमृतपाल नेपाल के रास्ते पाकिस्तान में भाग सकता है. अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब भर में अलर्ट जारी किया गया था. पंजाब के सीमाओं पर भी पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया था नाकेबंदी की गई थी.
जिसके बाद आखिरकार 23 अप्रैल को मोगा जिले के रोडे गांव के गुरुद्वारे के बाहर से अमृतपाल को गिरफ्तार किया गया था. उससे पहले अमृतपाल के नौ साथियों को भी पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इन सभी को गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया.
तभी से अमृतपाल और उसके सभी साथी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं. लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अब सांसद पद की शपथ लेने के लिए अमृतपाल सिंह को 4 दिन की पैरोल दी गई है. लेकिन इस दौरान वे पंजाब में अपने घर नहीं जा सकते है.
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