Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर पंजाब के CM भगवंत मान बोले- 'AAP सुप्रीमो को मिली जमानत ने...'
Arvind Kejriwal Bail: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत ने साबित कर दिया है कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता.
Arvind Kejriwal Bail News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर पंजाब के सीएम भगवंत मान की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने खुशी जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिली जमानत ने ये साबित कर दिया है कि सच को कभी दबा नहीं सकते हैं.
पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ''आखिरकार सत्य की जीत हुई. आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत ने साबित कर दिया है कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता. इंकलाब जिंदाबाद.''
आख़िरकार सत्य की जीत हुई... 'आप' सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है... केजरीवाल जी को मिली जमानत ने साबित कर दिया है कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 13, 2024
इन्कलाब जिंदाबाद...
सुनीता केजरीवाल ने भी दी प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) को बधाई दी और तिहाड़ जेल में बंद अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की उम्मीद जताई. उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा, ''''आप परिवार को बधाई! मजबूत बने रहने के लिए बधाई. हमारे अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की कामना करती हूं.''
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी का माहौल है. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री आतिशी समेत सभी नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते नजर आए.
सीएम केजरीवाल को 10 लाख के मुचलके पर जमानत
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति के सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी है. बेंच ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती. शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्देश जारी किया है.
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